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सागर

थाना प्रभारी पर 25 हजार का जुर्माना

  • 09 Mar 2022

सागर। एक मामले में भ्रामक जानकारी देने के मामले में हाईकोर्ट ने मोतीनगर थाना प्रभारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि बाल/ नारी निकेतन को राजकुमार बाई के खाते में जमा करने को कहा गया है। जानकारी के अनुसार एक अपराधी की हाईकोर्ट में जमानत लगी थी। थाने से उसका आपराधिक रिकॉर्ड मांगा गया था। जब रिकॉर्ड पेश किया गया तो उसके पिछले अपराधों की जानकारी नहीं दी गई थी।
निचली अदालत में जब अपराधी का रिकॉर्ड पेश किया गया तो उस पर पुराने अपराध दर्ज मिले। इस मामले में हाईकोर्ट में दायिर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तत्कालीन मोतीनगर थाना प्रभारी की गलती मानी है। हालांकि थाना प्रभारी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। मोतीनगर थाने में नवल आर्य की ज्वाइनिंग के बाद कोर्ट को भ्रामक जानकारी भेजी गई थी। मोतीनगर टीआई आर्य ने बताया कि पगारा में हुए गोलीकांड के समय की बात है।
आरोपी की गिरफ्तारी में व्यस्तता के दौरान आरक्षक देवेंद्र ने इस संबंध में प्रतिवेदन तैयार किया था। उसने सीसीटीएनएस का रिकॉर्ड देखा था। जिससे यह चूक हुई है। आर्य का कहना है कि मेरी इच्छा है कि मैं जुर्माने की राशि वृद्धाश्रम में जमा करूं।