खंडवा। काम पर क्यों नहीं जाता कहने पर दादी की लकड़ी से वारकर हत्या करने के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपित करण उर्फ कालू पुत्र गोविंद निवासी लिंगी फाटा को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी मनीष बरोले ने की। लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना खंडवा जिले के पंधाना पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम लिंगी फाटा में 22 फरवरी 2023 की है। आरोपित करण को उसकी दादी देवीबाई ने काम पर जाने का कहा था। इस पर करण आक्रोशित हो गया और लकड़ी से अपनी दादी पर हमला कर दिया। इसमें देवीबाई की मौत हो गई। पंधाना थाना पुलिस ने जांच पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था।
खंडवा
दादी की हत्या के आरोपी पोते को आजीवन कारावास
- 28 Dec 2023