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सागर

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद

  • 25 Feb 2023

महिला के पेट पर मारी लात, जमीन पर गिरी तो जबरदस्ती किया था गलत काम
सागर। सानौधा थाना क्षेत्र के ग्राम रंगोली में हुए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई न्यायाधीश दिनेश सिंह राणा की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी भागीरथ लोधी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने बताया कि पीडि़ता ने सानौधा थाने में पहुंचकर शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि वह ग्राम रंगोली में रहती है। 9 मई 2022 की शाम अपने चाचा ससुर के खेत में शौच करने गई थी। इसी दौरान गांव का रहने वाला आरोपी भागीरथ लोधी आया और पेट पर लात मार दी। जिससे पीडि़ता जमीन पर गिर गई। जिसके बाद आरोपी भागीरथ ने उसके गाल में काटा और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं घटनाक्रम के संबंध में किसी को नहीं बताने के लिए 500 रुपए दिए और जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गया।
पीडि़ता ने घर लौटकर पति को अपनी आपबीती बताई। जिसके बाद पति के साथ सानौधा थाने पहुंचकर शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य, दस्तावेज और गवाहों को कोर्ट के सामने पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुनाते हुए आरोपी भागीरथ लोधी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।