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सागर

दो हत्यारों को उम्रकैद

  • 07 Aug 2021

सागर। सागर में षड्यंत्र रचकर युवक की हत्या करने वाले दो आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एसबी साहू की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने मामले में आरोपी इकबाल पिता महबूब खान (35) और आरोपी राहुल पिता प्रहलाद आदिवासी (24) दोनों निवासी ग्राम भडऱाना थाना बंडा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से उप-संचालक (अभियोजन) अनिल कटारे ने पैरवी की।
अभियोजन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि फरियादी माखन यादव ने 21 मई 2019 को पुलिस थाने पहुंचकर बेटे सुरेन्द्र यादव (32) की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतक सुरेंद्र घर से दुकान पर जाने का कहकर निकला था। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि मृतक सुरेन्द्र आरोपी इकबाल व राहुल के साथ उनकी बाइक पर गया है। पुलिस ने मामले में सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और सीडी निकाली। संदेह पर आरोपी इकबाल और राहुल को हिरासत में लिया और पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि 20 मई 2019 को मृतक सुरेंद्र को बाइक पर बैठाकर ले गए थे। शराब पिलाकर कढ़ान नदी पर लेकर पहुंचे। जहां पत्थरों से सिर कुचल कर हत्या कर दी थी। शव वहीं डाल दिया था। वहीं पुलिस की जांच के दौरान मिले साक्ष्यों में सामने आया कि मृतक की पत्नी का आरोपी इकबाल के साथ प्रेम संबंध था और आरोपी से फोन पर लगातार बात होती थी।
इन धाराओं में सुनवाई सजा
मामले में पुलिस ने न्यायालय में वारदात से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर समेत अन्य साक्ष्य पेश किए। प्रकरण की गंभीरता और अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी इकबाल को धारा 302 में आजीवन कारावास व 5000 रुपए का जर्माना और धारा 201 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं आरोपी राहुल को धारा 302 में आजीवन कारावास व 1000 रुपए का जुर्माना और धारा 201 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।