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इंदौर

दपंति ने की धोखाधड़ी, रुपए लिए, फिर बेचे हुए प्लाट का कर दिया सौदा

  • 31 Oct 2024

इंदौर। परदेशीपुरा पुलिस ने नेहरू नगर में रहने वाले दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। दोनों ने क्लर्क कालोनी पूजा पिता प्रमोद तिवारी (34) से उधार रुपए लिए थे। यह रुपए नहीं चुकाए और एक प्लाट की सौदा रसीद लिखकर दी। जबकि वह प्लाट पहले किसी को बेचा जा चुका था। मामले में पुलिस ने जांच के बाद केस दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार पूजा तिवारी की शिकायत पर जांच उपरांत अनिल पिता ईश्वरदेव ठाकुर, और पत्नी सोनीदेवी पति अनिल ठाकुर निवासी ऐसिक निकुंज नियर अटल द्वार नेहरूनगर के विरुद्ध अपराध धारा 420,406 भादवि में केस दर्ज किया गया है। आवेदिका पुजा तिवारी पिता प्रमोद तिवारी ने दोनों के खिलाफ पुलिस को शिकायत की थी, जिसकी जांच प्रआर देवेन्द्र यादव द्वारा की जा रही है। जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता पूजा तिवारी का अनावेदक अनिल ठाकुर एवं सोनी देवी से रुपयो का लेन देन होना और शिकायतकर्ता के बैंक खाता से दोनो पति-पत्नी के खाते में रुपया जाना व पूजा तिवारी के खाते में अनावेदकों की ओर से रुपया आना इस प्रकार लेन देन पाया गया है। इसी अनुक्रम में दिनांक 19 जनवरी 2022 को अनिल ठाकुर ने उक्त रुपयों की समय सीमा में अदायगी अन्यथा स्थिति में उसका श्री कृष्ण एनक्लेव में स्थित प्लाट क्र. 123 क्षेत्रफल 870 वर्गफीट को शिकायतकर्ता पूजा तिवारी के नाम रजिस्टर्ड कराने हेतु एक स्टाम्प पेपर पर प्लाट की सौदा रसीद लिखकर दिया, जबकि अनिल ठाकुर एवं उसकी पत्नी सोनीदेवी ने पूर्व में ही प्लाट को किसी अन्य को विक्रय भी कर दिया। जांच के दौरान पाया गया कि अनिल ठाकुर एवं सोनी देवी ने शिकायतकर्ता से रुपये लेने के बाद उसकी अदायगी हेतु प्लाट का भरोसा दिलाकर ना तो रुपयों की अदायगी की और ना ही संम्वधित प्लाट विक्रय किया, बल्कि उक प्लाट किसी अन्य को विक्रय कर दिया। जांच दोनों के विरुध्द प्रथम दृष्ट्या अपराध धारा 420,406 भादवि का होना पाया जाने से प्रकरण दर्ज किया गया।