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भिण्ड

धोखाधड़ी के केस से बचने के लिए फिर फर्जीवाड़ा

  • 22 Jun 2021

मृतकों को जिंदा बताकर पहले मनरेगा की राशि हड़पी
सरपंच, उप सरपंच व मृतक के परिजन समेत आठ लोगों पर केस दर्ज
भिंड। ऊमरी थाना क्षेत्र की अतरसूमा ग्राम पंचायत की सरपंच पार्वती देवी, उप सरपंच मान कुंवर ने मृतकों के नाम पर मनरेगा में पैसे हड़पे। यह मामला जब उजागर हुआ, तो इनके खिलाफ फरवरी 2019 में एफआईआर हुई। फर्जीवाड़े से बचने के लिए सरपंच व उप सरपंच ने नया फर्जीवाड़ा कर दिया। मृतकों के झूठे प्रमाण पत्र तैयार किए। इसमें शपथ पत्र मृतकों के परिजनों से तैयार करके तहसील में जमा करा दिए। मामला जांच के बाद सही पाए जाने पर सरपंच, उप सरपंच समेत आठ लोगों पर देहात थाना पुलिस ने धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कर लिया है।
दरअसल, ग्राम पंचायत अतरसूमा में रोजगार गारंटी योजना में मृतक रेखा पुत्री मेवाराम बघेल और मृतक चंद्रपान को जिंदा बताकर राशि हड़प कर बंदरबाट कर ली गई। मामले में 20 फरवरी 2019 में ऊमरी थाने में सरपंच, सचिव और घोटाले में शामिल अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। यह केस कोर्ट में पहुंचा तो सरपंच, उप सरपंच और अन्य आरोपियों ने नया षड्यंत्र रचा। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किए। मामले में फरियादी गजेंद्र सिंह कुशवाह ने तहसीलदार से आवेदन जानकारी मांगी, तो देने से इनकार दिया। इसके बाद फरियादी ने न्यायालय के माध्यम से दस्तावेजों पर संदेह जताया।
मामला कोर्ट पहुंचा, तो सरपंच पार्वती देवी की ओर से न्यायालय अपर सत्र चतुर्थ न्यायाधीश पवन कुमार बांदिल की कोर्ट में निगरानी प्रस्तुत की गई। बताया गया कि रेखा देवी पत्नी मेवाराम की मृत्यु 12 मई 2016 को हुई थी। इसका मृत्यु पंजीयन आदेश दो जून 2017 को जारी किया गया था। इसी तरह, चक्रपान पुत्र मनोहर की मृत्यु 20 अप्रैल 2016 को होना बताई गई। 2 जून 2017 को मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी होना बताया गया।
सरपंच की ओर से यह अपने बचाव में पेश किए गए, जबकि रेखा की मौत 20 जून 2015 को हो गई थी। इसी तरह, चक्रपान की मौत करीब 10 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। वर्ष 2008 में मृतक चक्रपान का नाम निर्वाचन नामावली से काटा गया था। 2014 में चक्रपान के नाम सरकारी दस्तावेजों में दर्ज कृषि भूमि उसके पुत्रों के नाम से सरकारी दस्तावेजों में 22 सितंबर 2014 को दर्ज की गई थी।
मामला सामने आने के बाद देहात थाना पुलिस ने आरोपित मेवाराम बघेल, राजाराम, श्यामचरण, पार्वती देवी सरपंच, मान कुंवर उप सरपंच, रामसिया जाटव, राममूर्ति, रामवीर बघेल निवासी अतरसूमा पर धोखाधड़ी करने की एफआइआर दर्ज की है।