इंदौर। एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर काम करने वाले नौकर ने करीब छह साल में 21 लाख रुपए का गबन कर दिया। इसका खुलासा यहां के खातों की जांच में होने के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धारा में केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
मामला तिलक नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार डॉ. शिखा घनघोरिया निवासी आवास एम जी एम मेडिकल कालेज परिसर ने एक शिकायतती आवेदन दिया था, जिसमें बताया गया था कि मैं अमन डायग्नोस्टिक में बतौर कंसलटेंट और प्रबंधकीय कार्य के तौर पर पदस्थ हूँ । मेरे साथ अमन डायग्नोसिट ,स्कीम नं 94 पिपल्याहाना चौराहा पर कार्यरत नौकर मोहित जैन के द्वारा सोच समझकर षडय़ंत्र पूर्वक धोखाधड़ी की गई । अपने प्रबंधकीय कार्य ,कंसलटेंसी की सेवा में व्यस्तता होने के कारण कंसलटेंसी की सारी जिम्मेदारिया नौकर मोहित जैनको दी गई थी । नौकर मोहित जैन के द्वारा वर्ष 2015 से आज दिनांक तक पैथोलॉजी अकॉउंट से लगभग 21 लाख रुपये से अधिक की अमानत में ख्यानत की जा चुकी है । इसका पता तब जब चला रुपयों में कमी दिखी और खातों की जांच की गई। इस पर अमन से पूछताछ की गई तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और आना भी बंद कर दिया। मामले में सेंटर के कर्ताधर्ताओं को जानकारी दी गई। इसके बाद थाने पर आवेदन दिया, जिसकी जांच के बाद कल पुलिस ने बख्तावर राम नगर निवासी मोहित पिता जय कुमार जैन के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
न्यायालय को किया गुमराह
उधर, धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में कनाडिय़ा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों ने झूठा वसीयतनामा तैयार किया गया, वहीं स्वत्व की घोषणा का वाद न्यायालय में पेश किया और फर्जी प्रतिवादी दर्शाकर अपने पक्ष में डिक्री पारित कराकर न्यायाल को गुमराह किया। पुलिस ने बताया कि मामले में आवेदक ऋषिकुमार शर्मा के आवेदन की जांच के बाद राजदत्त पिता स्व.लालाराम शर्मा निवासी 10&1 सुदामा नगर, अनिल पिता बाबूलाल शर्मा निवासी अन्नपूर्णा मंदिर के सामने इन्दौर , नरेन्द्र जैन पिता नवरत्नमल जैन निवासी 4& महावीर बाग, के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल प्लाट नंबर 101 सर्व सुविधा नगर बिचौली हप्सी को लेकर आरोपियों द्वारा कुटरचित विक्रय पत्र, वसीयतनामा, व मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग कर अनावेदकगण राजदत्त शर्मा, व्दारा अनील शर्मा, नरेन्द्र मेहता(जैन) के साथ मिलकर स्वत्व घोषणा का वाद माननीय न्यायालय मे पेश किया गया और लक्ष्मी शर्मा व सुरेश शर्मा के नाम से फर्जी प्रतिवादी दर्शाकर न्यायालय मे अपने पक्ष मे फर्जी डिक्री पारित करा ली गई एवं न्यायालय को गुमराह कर स्वत्व घोषणा कराई गई । आरोपियों द्वारा प्लाट नंबर 101 सर्व सुविधा नगर बिचौली हप्सी रोड इन्दौर का कुटरचित वसीयतनामा तैयार किया गया । मामले में पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
इंदौर
नौकर ने किया 21 लाख का गबन, महिला डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण
- 13 Aug 2021