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इंदौर

निगम चुनाव जल्दी करवाने को लेकर अब जबलपुर में होगी सुनवाई

  • 04 Feb 2022

कोर्ट ने जनहित याचिका को ट्रांसफर करने का दिया आदेश
इंदौर। लंबे समय से टल रहे नगर निगम चुनाव जल्दी कराने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई आगे से जबलपुर में होगी। गुरुवार को इंदौर खंडपीठ ने इस जनहित याचिका को जबलपुर ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए। याचिकाकर्ता के वकील ने इसकी पुष्टि की है।
यह याचिका पूर्व पार्षद रफीक खान ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि नगर निगम चुनाव पौने दो साल पहले होना थे लेकिन महामारी की वजह से टल गए। शहर में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रित है। सार्वजनिक आयोजन शुरू हो गए हैं। सरकार जब विधानसभा उपचुनाव, लोकसभा उपचुनाव करवा सकती है तो फिर वह नगर निगम चुनाव क्यों नहीं करवा रही है। नगर निगम के चुनाव नहीं होने से शहर में विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। आम जनता अधिकारियों की मनमर्जी से परेशान है। चुनाव नहीं होने से नगर निगम लावारिस हालत में है। निगम में महापौर और पार्षद नहीं हैं। पिछली सुनवाई पर शासन की तरफ से कोर्ट को यह बताया गया था कि ऐसे ही एक मामले की सुनवाई मुख्य पीठ के समक्ष जबलपुर में चल रही है। इस पर कोर्ट ने शासन और निर्वाचन आयोग से कहा था कि वे बताएं कि इस याचिका की सुनवाई भी जबलपुर में अन्य याचिकाओं के साथ ही क्यों न की जाए। गुरुवार को कोर्ट ने याचिका ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए। याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट ऋषि श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की। आगे से इस याचिका पर सुनवाई जबलपुर में ही होगी।