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इंदौर

निगम ने कसा शिकंजा, इमारत का आवासीय उपयोग करने पर दिया नोटिस

  • 03 Sep 2021

इंदौर। नगर निगम ने मनोरमागंज स्थित वाइब्रेंट बिल्डिंग बनाने वालों को नोटिस दिया है। इसमें कर्ताधर्ताओं से कहा है कि क्यों न आपके द्वारा बिल्डिंग में शुरू की गई व्यावसायिक और आवासीय गतिविधियों को बंद किया जाए। मामला बगैर उचित प्रमाण पत्र के बिल्डिंग में गतिविधियां शुरू करने का है।
निगम जोन-11 के भवन अधिकारी के हस्ताक्षर सेे जारी यह नोटिस अनिल पिता ताराचंद अग्रवाल, अनिल गर्ग, अंजलि पति अनिल गर्ग, अनीशी पिता अनिल गर्ग, अपूर्व पिता अनिल गर्ग, राकेश पिता ताराचंद अग्रवाल, काजल पति राकेश अग्रवाल, याशिका पिता राकेश अग्रवाल और डेवलपर वाइब्रेंट डेवकान प्रालि को दिया गया है। संबंधितों से तीन दिन में जवाब मांगा गया है। नोटिस में लिखा गया है कि मनोरमागंज स्थित प्लाट नंबर नौ-ए, नौ-बी और 9-सी पर 21 अक्टूबर 2014 को बिल्डिंग परमिशन ली गई थी। बिल्डिंग परमिशन के क्रम में आपनेे (निर्माणकर्ताओं नेे) अधिभोग प्रमाण पत्र चाहा था, लेकिन उक्त आवेदन को उसी समय निरस्त कर दिया गया था। वर्तमान बिना कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र और अधिभोग प्रमाण पत्र के उक्त भवन में व्यावसायिक और आवासीय गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। यह बिल्डिंग परमिशन की शर्तों का उल्लंघन है और भूमि विकास नियम 2012 के नियमों के विपरीत है। नोटिस में कहा गया है कि तय समय सीमा में उचित उत्तर नहीं दिया गया, तो अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि वाइब्रेंट बिल्डिंग की तरह शहर में और भी कई ऐसी इमारतें हैं, जहां नगर निगम से बिना उचित प्रमाण पत्र लिए बाले-बालेे उनका व्यावसायिक या आवासीय या दोनों तरफ का उपयोग शुरू कर दिया गया है। ऐसे भवनों को निगम ने चिति कर लिया है। जल्द ही उनके कर्ताधर्ताओं को निगम नोटिस देकर जवाब मांगेगा।