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इंदौर

नाबालिग ने गाड़ी चलाते समय दुर्घटना की तो पिता को भरना होगा 25 हजार का चालान

  • 21 Dec 2021

बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर जुर्माना पांच सौ रुपए की जगह पांच हजार रुपए
इंदौर। कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद यातायात सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके चलते नए-नए नियम भी बनाए जा रहे हैं। एक नए नियम के मुताबिक नाबालिग का गाड़ी चलाते समय हादसा हो जाता है तो उसके अभिभावक को जहां पच्चीस हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा, वहीं तीन साल की सजा भी हो सकती है। जुवेनाइल एक्ट के तहत भी मामला चलेगा।
 इसी तरह लाइसेंस के बिना अनाधिकृत गाड़ी के इस्तेमाल पर जुर्माना एक हजार रुपए से बढ़कर दो हजार रुपए हो जाएगा। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर जुर्माना पांच सौ रुपए की जगह पांच हजार रुपए भरना पड़ेगा। ड्राइविंग क्वालिफिकेशन के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना पांच सौ रुपए से बढ़कर दस हजार रुपए होगा।
दरअसल, मध्यप्रदेश केंद्रीय मोटर वेहिकल अमेंडमेंट रूल्स-2019 को कभी भी लागू किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो ट्रैफिक के नियम तोडऩे पर तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। अभी तक इस नियम को लागू करने से बचा जा रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि महीने-दो महीने में इस पर अमल शुरू कर देंगे। जबलपुर हाइकोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई में प्रदेश के परिवहन विभाग ने न केवल अवैध रिक्शों पर कार्रवाई की बात कही, बल्कि नए नियम को लागू करने की मंशा भी जताई। रिक्शों पर जहां कार्रवाई चल रही है, वहीं अब नए नियमों पर अमल का इंतजार है।
क्षमता से ज्यादा सवारी बैठाई तो 1000 रुपये प्रति व्यक्ति जुर्माना
ओवरसाइज व्हीकल पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगेगा, वहीं बगैर हेलमेट या ओवरलोड दोपहिया वाहन होने पर तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। बगैर हेलमेट पर हजार रुपए और ओवरलोडिंग पर दो हजार रुपए जुर्माना लगेगा। हिट एंड रन के केस में सरकार परिजनों को दो लाख रुपए मुआवजा देगी। सड़क के नियम-कायदों को नजरअंदाज करने पर सौ की जगह पांच सौ रुपए चुकाना होंगे। बिना बीमा वाहन होने पर एक हजार रुपए की जगह दो हजार रुपए जुर्माना देना होगा। क्षमता से ज्यादा सवारियां बैठाने पर हजार रुपए प्रति यात्री जुर्माना होगा। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर हजार रुपए का चालान कटेगा। ओवर स्पीड पर जुर्माना चार सौ से बढ़ाकर एलएमवी के लिए हजार रुपए और मीडियम पैसेंजर वेहिकल के लिए दो हजार रुपए होगा। खतरनाक ड्राइविंग करने पर जुर्माना हजार से बढ़ाकर पांच हजार हो जाएगा।
एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया 10 हजार रुपये जुर्माना
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दो हजार रुपए की जगह दस हजार रुपए भरना पड़ेंगे। हाल ही में इंदौर में पुलिस ने तमाम लोगों को शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़ा था। अब ऐसे लोगों को तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माने का पैसा सुनकर ही इनकी उतर जाएगी। स्पीडिंग या रेसिंग करने पर दो हजार की जगह दस हजार, बिना परमिट गाड़ी चलाने पर पांच हजार की जगह दस हजार रुपये जुर्माना लगेगा। एंबुलेंस को रास्ता न देने पर दस हजार रुपए जुर्माना या छह माह की जेल हो सकती है।