ग्वालियर। ग्वालियर में एक महिला ने अपनी ही 14 साल की बेटी से चार साल तक वेश्यावृत्ति कराई। पहले 54 साल के पड़ोसी से दुष्कर्म करवाया। अजमेर ले जाकर होटल में भी रेप करवाया।
ग्वालियर हाईकोर्ट की प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल आॅफेंस (पॉक्सो) एक्ट के विशेष न्यायालय ने लड़की की मां, उसके भाई और रेप करने वाले को 25-25 साल की सजा सुनाई है। मामले में शनिवार को फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया।
कोर्ट ने इसके अलावा भी ढाई लाख रुपए पीड़ित को बतौर मुआवजा दिलाए जाने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित के दूसरे भाई और एक अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। वहीं, एक आरोपी अभी भी फरार है।
मां-भाई ऐसे कराते रहे दुष्कर्म
7 सितंबर 2019 को मूलत: ग्वालियर में पड़ाव स्थित महिला थाने में लड़की ने शिकायत दर्ज कराई। तब उसकी उम्र 14 साल थी। उसने बताया कि वह मूल रूप से दतिया की रहने वाली है। वहां माता-पिता व दो भाई के साथ रहती है। पिता रिटायर हैं।
उसने पुलिस को बताया कि मां व भाई उसे घर के पास रहने वाले 54 साल के संजू दुबे के पास छोड़कर चले जाते थे। संजू उसके साथ दुष्कर्म करता था। जब परिजन से शिकायत की, तो उसे उल्टा डांट लगा दी।
ऐसा 2015 से शुरू होकर 2019 तक चलता रहा। एक बार दौलतगंज स्थित सरस्वती भोजनालय में उसे संजू दुबे को सुपुर्द करके मार्केट चले गए। यहां भी संजू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की ने बताया कि मां उस पर संजू से शादी का दबाव बनाती थी।
संजू कहता था- तेरी मां को 5 लाख रुपए दे रहा हूं
लड़की ने बताया कि जब मैं विरोध करती थी, तो संजू कहता था कि तेरी मां को 5 लाख रुपए देने वाला हूं। लड़की ने पुलिस को बताया कि 2019 में मां-भाई अजमेर गए। यहां दतिया के ही रहने वाले समीर और शानू भी पहुंच गए। परिजन ने उसे होटल में समीर के साथ छोड़ दिया और घूमने चले गए। यहां समीर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। समीर ने बताया कि उसकी मां को 20 हजार रुपए दिए हैं। पुलिस ने पीड़िता की मां, बड़े व छोटे भाई के साथ ही समीर, शानू और संजू दुबे के खिलाफ मामला केस दर्ज किया।
कोर्ट में याचिका लगाई, तब मामला सामने आया
मार्च 2019 में लड़की अपने मामा के यहां जालौन चली गई। यहां लड़की ने अपनी मामी को भी घटना बताई, लेकिन बदनामी के डर से उसने मामला दबा दिया। इसके बाद मामा ने लड़की को घर नहीं भेजा। वहीं, लड़की ने भी जाने से मना कर दिया।
इसके बाद जुलाई 2019 में लड़की की मां ने ग्वालियर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका लगाई। इसमें बताया- जालौन में रहने वाले रिश्तेदार उसकी नाबालिग बेटी को जबरन रखे हैं। कोर्ट ने पुलिस को लड़की को पेश करने के आदेश दिए।
ग्वालियर
नाबालिग बेटी से 4 साल तक कराई वेश्यावृत्ति, मां-भाई समेत तीन को 25 साल जेल
- 12 Feb 2024