इंदौर। नाबालिग बेटी से हरकत करने वाले दरिंदे पिता को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुरेखा मिश्रा ने सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने पीडि़ता को चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी भी दी थी।
मामला पश्चिम क्षेत्र में रहने वाले परिवार का है। 15 दिसम्बर 2021 को 16 वर्षीय बेटी ने पुलिस को शिकायत की थी कि उसके पिता उस पर और उसकी बड़ी बहन पर बुरी नीयत रखते हैं। वे रात में उनके पास आ जाते हैं और गलत हरकत करते हैं। 14 दिसम्बर को रात 12.30 बजे पिता गलत हरकतें करने लगे। विरोध किया तो उसे चांटा मारा और मुंह दबा चुप करने की कोशिश की। आवाज सुन पास में सो रही बड़ी बहन आई तो उसके कपड़े फाड़ दिए। इस दौरान पिता ने मां के साथ भी मारपीट कर। उन्होंने धमकी दी कि अगर लड़कियां मेरे साथ सोई नहीं तो एसिड डाल दूंगा। नाबालिग ने बताया कि पिता कई बार उसके साथ ऐसी हरकतें कर चुके हैं। चूंकि मामला गंभीर प्रवृत्ति का था। इसलिए पुलिस ने जांच कर 8 फरवरी 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया था। उधर, कोर्ट में नाबालिग बेटी की जन्म तिथि को लेकर उसके स्कूल टीचर के बयान हुए। टीचर ने स्कूल का स्कॉलर रजिस्टर पेश किया जिसमें नाबालिग की जन्म तिथि लिखी थी।
पीडि़ता के बयान विश्वसनीय माने
कोर्ट ने पीडि़ता के बयान को विश्वास करने योग्य और प्रमाणित पाया। पिता को यह भी पता था कि छोटी बेटी नाबालिग है। कोर्ट ने यह भी पाया कि पिता का उनसे कोई विवाद नहीं है। आरोपी पिता ने बदनीयती के कारण ही गंदी हरकतें की हैं। आरोपी उक्त मामले में करीब सवा साल से सेन्ट्रल जेल में बंद है।
इंदौर
नाबालिग बेटी से हरकत करने वाले पिता को सजा
- 04 Dec 2024