कोर्ट ने नाबालिग को तीन लाख रुपये प्रतिकर भी देने के आदेश दिए
इंदौर। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीडि़ता को प्रतिकर के रूप में तीन लाख रुपये देने के भी आदेश दिए।
मामला करीब साढ़े तीन साल पुराना है। 14 वर्षीय पीडि़ता 7 अक्टूबर 2018 को अपनी मां और नाना के साथ बाणगंगा पुलिस थाने पहुंची और सौतेले पिता के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। पीडि़ता ने बताया कि वह सौतेले पिता और मां के साथ रहती है। 5 अक्टूबर 2018 को वह, उसकी मां और सौतेले पिता सोए हुए थे। रात करीब डेढ बजे उसके सौतेले पिता ने उसे नींद से जगाया और धमकी देकर अपने पास बुलाया और दुष्कर्म किया।
आरोपी ने कहा था कि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा। डर के कारण पीडि़ता ने यह बात किसी को नही बताई थी लेकिन 7 अक्टूबर को नानाजी घर आए तो उसने यह बात मां और नानाजी को बताई। पुलिस ने दुष्कर्मी पिता के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर लिया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल ने पैरवी की। विशेष न्यायाधीश सुमन श्रीवास्तव ने मामले में फैसला सुनाते हुए दुष्कर्मी सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीडि़ता को प्रतिकर के रूप में तीन लाख रुपये दिलाए जाने के आदेश भी दिए।
इंदौर
नाबालिग बालिका से दुष्कर्म- सौतेले पिता को आजीवन कारावास
- 15 Mar 2022