कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा
इंदौर। नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने की कोशिश के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है साथ ही पीडि़त को 25 हजार रुपए प्रतिकर स्वरूप दिलवाने की अनुशंसा की है।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि माननीय न्यायालय निलेश यादव विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) देपालपुर जिला इंदौर ने थाना देपालपुर के विशेष प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपी देवनारायण पिता गब्बु सिंह उम्र 37 वर्ष निवासी बछौड़ा को धारा 3/18 पॉक्सो एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शिवनाथसिंह मावई द्वारा की गई। न्यायालय द्वारा पीडि़ को 25 हजार रुपए प्रतिकर स्वरूप दिलवाए जाने की भी अनुशंसा की गई है।
दरअसल, 23 दिसंबर 2017 को फरियादी ने अपने बालक/पीडि़त के साथ थाना आकर सूचना दी थी कि सुबह करीबन 11:30 बजे उसका बालक घर के सामने गार्डन में खेल रहा था, तभी देखा कि बालक नजर नहीं आ रहा है। इस पर वो और उसकी पत्नी बालक को ढूंढने लगे। तभी अस्पताल के पीछे की तरफ से बालक रोता हुआ आ रहा था और उसके पीछे एक आदमी दौड़ता हुआ आया। बालक ने परिजनों को बताया कि वो व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर जबरदस्ती अस्पताल के पीछे जंगल में ले गया और वहां उसकी पेंट उतारकर गलत काम करने की कोशिश करने लगा। बालक जैसे-तैसे हाथ छुड़ाकर भाग आया। इस पर परिजनों और आसपास मौजूद लोगों ने संबंधित व्यक्ति को पकडऩे की कोशिश की तो वो भाग निकला। मौके पर उपस्थित लोगों ने व्यक्ति का नाम-पता देवनारायण पिता गब्बू कलोता बताया। इस पर फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 377 व 511 एवं धारा 3/18 व 9 (एम)/10 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था, जिस पर से आरोपी को सजा सुनाई गई।
इंदौर
नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य का प्रयास
- 29 Jul 2023