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खंडवा

नाबालिग से शादी पर 20 साल की कैद

  • 27 May 2023

खंडवा। विशेष न्यायालय पॉक्सो गंभीर मामलों पर लगातार आरोपियों को दंडित कर रहा है। न्यायाधीश प्राची पटेल की अदालत से अभियुक्त सहम जाते हैं। एक मामले में स्वप्निल पिता सुनील 30 साल, निवासी ग्राम दहिगांव जिला आकोला को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। उस पर नाबालिक बालिका से शादी कर उसे गर्भवती करने का आरोप था।
अभियोजन सहा. मीडिया सेल प्रीति मीना ने बताया कि, मामला 25 जून 2017 का है। आरोपी नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया था। युवती उसके गांव दहीगांव चली गई। शेगांव मंदिर में शादी कर ली। स्वप्निल के साथ पत्नी की तरह रहने लगी थी।
न्यायालय के समक्ष पीड़िता पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन का समर्थन नहीं किया। किन्तु पीड़िता से जप्त उसके आर्टिकल्स, उसकी पुत्री का रक्त नमूना और आरोपी के रक्त नमूने को डी.एन.ए. जांच हेतु भेजा गया था। जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। न्यायालय ने डी.एन.ए. रिपोर्ट पॉजिटिव आने से आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
3 आरोपियों को 6 माह की सजा
बकरियों के खेत में घुस जाने की बात पर गालियां एवं मारपीट करने वाले आरोपीगण को 06-06 माह का कारावास हुआ है। विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी, प्रकाशचंद्र आर्य ने संतोष पिता तुकाराम मालाकार निवासी शिवना, नानकराम पिता जोगीलाल मालाकार निवासी शिवना, विशाल पिता संतोष मालाकार निवासी शिवना को दण्डित किया है।