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इंदौर

नियम का उल्लंघन करने वाले ऑटो रिक्शा जमा कर रहे चालान, अब तक 200 से अधिक रिक्शा से वसूला समन शुल्क

  • 22 Dec 2021

इंदौर। पुलिस आयुक्त इन्दौर हरिनारायणचारी मिश्र के निर्देषन में वं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त इन्दौर मनीष कपुरिया एवं पुलिस उपायुक्त मुख्यालय इन्दौर अरविन्द तिवारी के मार्गदर्षन में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश के आदेश के पालन में शहर में चलने वाली सवारी ऑटो रिक्षा जो बिना परमिट, बिना फिटनेश के चलते पाये जाये उनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देष प्राप्त हुए है। इन निर्देशों के तारतम्य में ही शहर में बिना कागजी कार्रवाई के ऑटो चल रहे हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा रेड सिग्नल तोडऩे वाले वाहनों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में यातायात पुलिस व्दारा दिनांक 08.12.2021 से 21.12.2021 तक 204 बिना फिटनेस/परमिट सवारी ऑटो रिक्षा के विरूद्व चालानी कार्रवाई की गई। वहीं बुधवार को करीब 9 ऑटो रिक्शा चालकों व्दारा अपने चालान का निराकरण कराया गया, जिनके व्दारा 96,600/-रुपए समन शुल्क/दण्ड जमा किया गया। यातायात पुलिस व्दारा जिन वाहन चालकों ने चौराहें पर रेड लाईट सिग्नल का उल्लघंन किया गया उन वाहन चालकों से दिनांक 08.12.2021 से दिनांक   21.12.2021 तक कुल 1223 ई-नोटिस जमा कराकर कुल राषि 6,11,500/-रू समन शुल्क जमा कराया गया।