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इंदौर

नए कानून में साक्ष्य संकल्न करने लगाई कार्यशाला

  • 02 Aug 2024

जोन 1 में के थाना प्रभारी एवं विवेचक भी पहुंचे
इंदौर। गत 1 जुलाई से नई भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता लागू हुई है। इसमें ऑडियो विजुअल माध्यम से साक्ष्य संकलन की अनिवार्यता होने से जोन-1 में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जोन के सभी थाना प्रभारियों और विवेचक  को प्रशिक्षित किया गया। जोन के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक कुमार शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण सत्र के प्रथम भाग में नवीन प्रावधान धारा 105 बीएनएसएस एवं 185 बीएनएसएस के तहत तलाशी-जप्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग की मानक संचालन प्रक्रिया समझाई। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन के दौरान चेन आफ कस्टडी फॉर्म, धारा 63 (4) के संबंध में जानकारी दी। अभिलिखित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की हैश वेल्यू का महत्व, निकालने की विधि तथा आईटी एक्ट की प्रासंगिक धाराओं की जानकारी दी गई। जोन1 सायबर सेल द्वारा तलाशी जप्ती के नवीन तकनीक, जीरो टायर वन तथा सिंकिंग एप के माध्यम से लाइव रिकॉर्डिंग की तकनीक की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण से जोन के थानों के स्टाफ की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। नवीन तकनीकी का प्रयोग व्यवस्था के पारदर्शी व जवाबदेह बनाने में हो सकेगा।