24 मीटर चौड़ी सड़कों में बने मकानों के कमर्शियल यूज की भी राह आसान
इंदौर। शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र के मकानों के दो मामलों में राहत दी गई है। कई दिनों से इसे लेकर प्रयास किए जा रहे रहे थे। मेयर पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक नक्शे के विपरीत बने अवैध मकानों के मामले में कम्पाउण्डिंग किए जाने को लेकर काफी समय से प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे लोग जिन्होंने अवैध रूप से नक्शे के विपरीत मकान बनाए हैं वे चाहे तो अब 30% कम्पाउण्डिंग नियमानुसार कर सकेंगे। यह आदेश मुख्यमंत्री की समिति ने इंदौर के आग्रह पर लिया है।
मेयर के मुताबिक इसी तरह नगरीय क्षेत्र में जो 24 मीटर की सड़कें हैं, उनका लैण्ड यूज बदलने की अनुमति भी मुख्यमंत्री की समिति ने दी है। अब यदि 24 मीटर में किसी का मकान है और कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहता है तो संबंधित विभाग से अनुमति लेकर नियमानुसार कर सकता है। जल्द ही इस मामले में विधिवत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
इंदौर
नक्शे के विपरीत बने मकानों को 30% कम्पाउण्डिंग की मंजूरी
- 20 Dec 2023