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उज्जैन

पीओपी की प्रतिमाओं पर रोक

  • 12 Aug 2021

उज्जैन । मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने आदेश जारी किए है कि गणेश एवं दुर्गा उत्सव के लिए कारीगर व मूर्तिकार पीओपी की प्रतिमाएं नहीं बनाएं, यह प्रतिबंधित है। इनकी बजाय मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई जाएं। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि मूर्ति बनाने वाले शिल्पकारों व कारीगरों को नागरीय निकायों में पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकरण शर्तों का उल्लंघन करने और जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर मूर्ति निर्माता के खिलाफ कम से कम दो वर्ष के लिए प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी हेमंत कुमार तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय अधिकरण के निर्देश अनुसार प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से निर्मित मूर्तियों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जा चुका है, ताकि प्राकृतिक जलस्त्रोतों की गुणवत्ता खराब न हो। लिहाजा क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्र में आने वाले जिलों में गणेश एवं दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन प्राकृतिक जलस्त्रोतों में न हो। नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि उनकी सीमाओं में पीओपी से निर्मित मूर्तियों का निर्माण व विक्रय प्रतिबंधात्मक रहेगा। मूर्ति निर्माताओं को स्पष्ट किया गया है कि मूर्तियों का निर्माण पीओपी के स्थान पर मिट्टी से करें। साथ ही मूर्ति निर्माण में कैमिकल रंग के स्थान पर प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें।
कलाकार ऐसे बनाएं मूर्तियां
मूर्तियों को केवल प्राकृतिक, जैव निम्नीकरण योग्य, विषाक्तहीन, अकार्बनिक कच्चे माल जैसे पीओपी, प्लास्टिक, थर्माकोल से मुक्त पवित्र मिट्टी और चिकनी मिट्टी से बनाया जाएं।