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भोपाल

पेपर लीक पर सख्त सरकार, ड्राफ्ट तैयार, अध्यादेश से लागू हो सकता है एक्ट

  • 28 Jun 2024

भोपाल। नीट पेपर लीक की चर्चाओं के बीच मध्य प्रदेश में अब भर्ती परीक्षा हो या बोर्ड का पेपर, किसी भी परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। फिलहाल इसका अध्यादेश लागू हो सकता है। इसमें परीक्षा केंद्र, सर्विस प्रोवाडर कंपनी या कोई व्यक्ति जो पेपर लीक व किसी गड़बड़ी में शामिल पाया जाता है तो उसकी सीधे जवाबदारी तय होगी।
इसमें एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दस साल तक की सजा हो सकती है। आरोपी की प्रॉपर्टी भी अटैच या जब्त होगी। एक्ट का प्रारूप तैयार हो गया है। इसे परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेजा गया है। सरकार की कोशिश थी कि इसे मौजूदा विधानसभा सत्र में ही लाया जाए, लेकिन अब इसे सत्र के बाद अध्यादेश के जरिए लागू किए जाने की तैयारी है।
एक्ट का प्रारूप बनाने का काम स्कूल शिक्षा विभाग को दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व में नकल रोकने और कार्रवाई से जुड़े नियम भी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से ही लागू किए गए थे। विभाग ने पूर्व में एक्ट को लगभग बना भी लिया था।
स्कूल शिक्षा विभाग के ड्राफ्ट पर वरिष्ठ सचिव स्तर की कमेटी में भी चर्चा हो गई थी। लेकिन चर्चा के दौरान ही केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) बिल का नोटिफिकेशन करके सभी राज्यों को भेज दिया। साथ ही कहा कि इसी को आधार बनाकर राज्य अपने-अपने ठोस कानून बनाएं। लिहाजा अब मप्र भी अपना नया व कड़ा कानून लाने की तैयारी में है। इसमें केंद्र सरकार के भी तमाम प्रावधानों को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा मप्र की परिस्थितियों को ध्यान रखकर भी कई अहम प्रावधान किए गए हैं।