याचिका दाखिल कर कहा- हमारे दादा आपस में भाई, इसलिए दी जाए सुरक्षा
चंडीगढ़। घर से भागकर विवाह करने वाले प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट को बताया कि दोनों के दादा भाई थे इसलिए उनकी जान को खतरा है। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही दोनों का रिश्ता अवैध हो तो भी संविधान का दिया जीवन व सुरक्षा का अधिकार नहीं छिनता। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए पलवल के एसपी को दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट को बताया कि वह दोनों लंबे समय से प्रेम संबंध में थे और हाल ही में उन्होंने विवाह किया है। हाईकोर्ट के सवाल के जवाब में जोड़े ने बताया कि दोनों का ही यह पहला विवाह है और दोनों विवाह की न्यूनतम आयु को पूरा कर चुके हैं। इसके बाद रिश्ते की वैधता पर बात आई तो जोड़े ने बताया कि दोनों के दादा आपस में भाई थे। इस कारण दोनों की जान को खतरा है। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही दोनों का रिश्ता हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध न हो तो भी यह जीवन और सुरक्षा के मौलिक अधिकार के मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। रिश्ते की वैधता को लेकर यह याचिका दाखिल नहीं की गई है बल्कि यह याचिका तो जीवन और सुरक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए दाखिल की गई है।