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इंदौर

पूर्व आबकारी उपायुक्त के गिरफ़्तारी आदेश जारी, 7 साल पहले लोकायुक्त ने छापामार 5 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति की थी उजागर

  • 20 Aug 2021

इंदौर। पूर्व आबकारी उपायुक्त नवलसिंह जामौद की गिरफ्तारी के आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। इसके लिए लोकायुक्त ने टीम ग्वालियर रवाना कर दी है। जामौद पर साल 2014 में लोकायुक्त ने अनुपातहीनसंपति का केस दर्ज किया था। उनके बिस्तर के नीचे से ही 3 लाख रुपए नकद मिले थे। कोर्ट ने आदेश दिए थे कि उन्हें 31 अगस्त तक गिरफ्तार कर पेश किया जाए।
पूर्व में कोर्ट के समक्ष भ्रष्टाचार निवारण मामलों की विशेष कोर्ट ने आबकारी विभाग के उपायुक्त नवलसिंह जामोद की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने जामोद के अधिवक्ता को आदेश भी दिए कि आगामी 31 अगस्त को जामोद को कोर्ट के समक्ष उपस्थित करवाया जाए। लोकायुक्त पुलिस ने जामोद की आय से 22 फीसदी अधिक संपत्ति होने के आरोप में चालान पेश किया था।
चालान पेश होने के वक्त जामोद हाजिर नहीं हुआ। उसने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर कर दी थी। लेकिन कोर्ट में लोकायुक्त पुलिस के अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत दिए जाने का विरोध किया। उल्लेखनीय है कि जामोद के खिलाफ केस चलाने के लिए सात साल का इंतजार लोकायुक्त संगठन को करना पड़ा।
अक्टूम्बर 2014 में इंदौर के आबकारी विभाग में पदस्थ हुए डिप्टी कमिश्नर नवलसिंह जामोद के घर लोकायुक्त पुलिस द्वारा छापा मार कार्यवाही की गई थी जिसमे 5 करोड़ से ज्यादा की अनुपातहीन संपत्ति उजागर हुई थी।