न्यायलय द्वारा गंगवाल की सम्पत्ति को अंतरिम अटेचमेंट हेतू आदेश प्रसारित।
इंदौर। ई ओ डब्लू द्वारा पूर्व कार्यपालन यंत्री विमल गंगवाल के भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति की कुर्की होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इंदौर ने आरोपी विमल गंगवाल कार्यपालन यंत्री इंदौर विकास प्राधिकरण पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्यवाही की थी।
आरोपी की लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति आय से अधिक आंकलित की गई है,संपत्ति को कुर्क करने हेतु ईओडब्लू ने माननीय विकास शर्मा विशेष न्यायाधीश इंदौर के न्यायालय में आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 1944 के अंतर्गत राज्य शासन से अधिकृत अधिकारी सहायक महानिरीक्षक दिलीप सिंह तोमर की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया था। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी विमल गंगवाल की चल अचल संपत्ति को अंतरिम अटैचमेंट किए जाने हेतु आदेश प्रसारित किए गए हैं, इस आदेश में पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इंदौर धनंजय शाह को इस कार्यवाही को करने का आदेश दिया गया था।इसके लिये आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इंदौर की एक टीम गठित की गई है आरोपी की वर्तमान में लगभग अट्ठारह स्थानों पर अचल संपत्ति है इसमें बसंत विहार कॉलोनी तथा स्नेह लता गंज में आलीशान भवन मेट्रो टावर में सात दुकाने हैं,जंजीरवाला चौराहे पर एक दुकान है स्किम नंबर 97ग्राम करवासा ग्राम बैरिया बड़वा में भी भूमि उपलब्ध है इन सभी पर कुर्की की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है।