दंपति के झगड़े का मामला थाने पहुंचा तो पुलिस आरोपी से भरवाएगी करार, दोबार शिकायत मिली तो होगी जेल
भोपाल। पुलिस ने पारिवारिक विवादों को खत्म करने नया तरीका निकाला है। इसके तहत अब पति-पत्नी के बीच झगड़ा होने पर शांतिभंग हुई और इसकी शिकायत थाने पहुंची तो उनके खिलाफ पुलिस प्रतिबंधात्मक कार्रवाई (बाउंड ओवर या करार) करेगी। करार की अवधि में दोबारा शिकायत मिली तो जेल तक जाना पड़ सकता है।
दरअसल पति-पत्नी के विवादों से परेशान पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह किया था कि ऐसे झगड़ों को रोकने के लिए उन्हें बाउंड ओवर करने की अनुमति दी जाए। ये प्रस्ताव काफी समय से लंबित था। पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू हुई तो इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। इस पायलट प्रोजेक्ट को टीटी नगर थाने से शुरू किया है।
यहां पारिवारिक विवादों में आई कमी को देखते हुए अब इसे जिले के हर थाने में शुरू किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पहले एसडीएम के पास बाउंड ओवर के अधिकार थे। इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से नहीं हो पाता था। अब पूरी जिम्मेदारी पुलिस की है।
पुलिस के मुताबिक कई लोग शराब पीकर पत्नी से मारपीट करते हैं। जिससे परिवार के साथ ही आसपास के लोग भी परेशान होते हैं। कई बार डायल 100 तो कभी थाना पुलिस जाकर समझाइश देते है, लेकिन अगलेो दिन फिर वही परेशानी फिर खड़ी हो जाती है।
तारीख पर नहीं पहुंचे तो जारी हो जाता है समन
कमिश्नर प्रणाली शुरू होने के बाद पारिवारिक विवाद में बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई। पुलिस बार-बार दंपती को बुलाकर पूछताछ करती। दी गई तारीख पर नहीं पहुंचते तो समन जारी किया जाता है। बार बार पुलिस के हस्ताक्षेप और फॉलोअप के बाद आपसी विवादों में कमी आई। इसके बाद इस प्रयोग को मिसरोद थाना में शुरू किया गया। यहां भी पारिवारिक विवादों में कमी आई। जिसके बाद सभी थानों में इसे शुरू कर रहे हैं।
क्या है बाउंड ओवर...
शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए धारा 107 व 116 के तहत पुलिस पति और पत्नी या केवल पति को बाउंडओवर करती है। पुलिस के सामने अनावेदक पक्ष को हर 15 दिन में, 1 महीने में उपस्थित होना पड़ता है। उपस्थित नहीं होने पर वारंट जारी किया जाता है। बाउंड ओवर की अवधि में कोई अपराध किया तो जेल भी जाना पड़ सकता है।
भोपाल
पारिवारिक विवादों को खत्म करने नया तरीका
- 09 Dec 2022