भोपाल। तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत अवैध तम्बाकू उत्पाद बेचना व रखना प्रतिबंधित है, के तहत दो दिन पूर्व भोपाल के कोलार थाना अंतर्गत पुलिस द्वारा प्रतिबंधित सिगरेटो के विरुद्ध हुई कार्यवाही में गुडानगरम और ब्लैक जो की तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत बेचना व रखना प्रतिबंधित है। इसकी जानकारी शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस को शिकायती आवेदन पत्र के माध्यम से दिया गया था, पान मसाला व्यापारी विजय मारण के गोदाम पर अवैध सिगरेट लगभग 2511 बॉक्सो में भंडारण कर विक्रय किया जा रहा था, के विरुद्ध कार्यवाही हुई।
भोपाल
प्रतिबंधित अवैध तम्बाकू उत्पादों का जाखीरा
- 18 Jul 2022