इंदौर। नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में नींद एवं ट्रक्वेलाईज श्रेणी की दवाईयों की बिक्री के लिए पुलिस ने कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार अब नाईट्रावेट, समस्त क्लोनेजेपाम, डायजेपाम, ऑक्साजीपाम, इटिजोलाम, एल्प्राजोल, कोडीन फास्फेट सिरपघ एवं क्लोजापाम टेबलेटस का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जाएगा।
इसके साथ ही गर्भपात और गर्भसमापन संबंधित औषधियों का विक्रय भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जाएगा। साथ ही लिखित प्रिस्किप्शन की छायाप्रति संबंधित मेडिकल स्टोर द्वारा रखी जायेंगी। मेडिकल संचालकों को इसका पालन करना जरूरी है। साथ ही कमिश्नर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी मेडिकल स्टोर्स के नियमिति और आकस्मिक निरीक्षण करने संबंधी सलाह दी है।
किरायेदारों-नौकरों का वेरिफिकेशन कराएं
इसके साथ ही कमिश्नर ने रहवासियों से किरायेदार-नौकरों और होटल-लाज में रनके वाले व्यक्तियों की जानकारी थाने पर देना अनिवार्य करते हुए पालन न करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश समस्त थाना प्रभारियों को दिए हैं।
इंदौर
पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किए, रजिस्टर्ड डॉक्टर की चिट्ठी पर ही मिलेगी विशेष दवाईयां
- 20 Jan 2022