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गुना

पुलिसकर्मी हत्याकांड के आरोपी का कारनामा, अपनी जगह ट्रैक्टर छुड़ाने किसी और को भेज दिया; जांच में पकड़ाया

  • 04 Nov 2022

गुना। मई महीने में जिले के आरोन में हुए पुलिस हत्याकांड के आरोपियों का एक और कारनामा सामने आया है। आरोपी की लाश छिपाने के आरोप में जेल में बंद उसके पिता निसार खान ने अपना ट्रैक्टर छुड़वाने के लिए अपनी जगह दूसरे को निसार बनाकर भेज दिया। पुलिस को यह जानकारी थी कि निसार तो जेल में बंद है। ऐसे में आरोपी की चालाकी नहीं चल पाई और सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह निसार खान नहीं है। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफएफआईआर दर्ज की है।
कलेक्टर ने ये किया था आदेश
खनिज रेत के अवैध परिवहन के प्रकरण में कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए ने ट्रैक्टर-ट्राली मालिकके विरूद्ध 15,619 रुपए व प्रशमन राशि 1000 रुपए जमा करने के आदेश जारी किए थे। खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार 28 जनवरी 2022 को आरोन-राघौगढ रोड आरोन में आकस्मिक जांच के दौरान ट्रैक्टर-ट्राली क्रमांक एमपी 08 एसी 3342 से खनिज रेत अवैध मात्र 4.53 घनमीटर परिवहन करते हुए पाया गया था।
खनिज अधिकारी द्वारा अवैध परिवहनकर्ता को विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में कलेक्क्टर द्वारा खनिज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि निसार खान पिता शमशेर खान निवासी बिदौरिया तहसील राघौगढ़ द्वारा चालान के माध्यम से 15,619 एवं प्रशमन राशि 1 हजार रूपये जमा हो जाने के बाद वाहन ट्रैक्टर-ट्राली एमपी 08 एसी 3342 को मुक्त किया जाए, यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न हो।
ये आया ट्विस्ट
कलेक्टर ने तो जुर्माना राशि जमा करने की स्थिति में ट्रैक्टर-ट्रॉली मुक्त करने के आदेश जारी कर दिए। इस आदेश के बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। दरअसल, बुधवार को आरोन थाने में इस आदेश की कॉपी लेकर एक व्यक्ति पहुंचा। आरोन थाना प्रभारी विनोद राठौर के अनुसार थाने के प्रधान आरक्षक रामभरोसा बैरागी ने कुछ दस्तावेज पेश किए। इनमे कार्यालय कलेक्टर(खनिजशाखा) के आदेश क्रमांक /3-6/खनिज/2022/1150 गुना दिनांक 01.11.22, आदेश क्रमांक /3-6/खनिज/2022/1152 गुना दिनांक 01.11.22 वाहन स्वामी निसार खान पुत्र शमशेर खांन निवासी ग्राम बिदौरिया तहसील राधौगढ को खनिज प्रकरणों में जप्त शुदा टैक्टर ट्राली क्रमांक एमपी 08 एसी 3342, एमपी 08 एडी 0632 को वाहन स्वामी निसार खांन पुत्र शमशेर खांन निवासी ग्राम बिदौरिया तहसील राधौगढ जिला गुना को सुपुर्द करने संबंधी आदेश था। साथ ही दौनों टैक्टर-ट्राली के सुपुर्दगीनामा, ट्रैक्टरों पर लगी इंजन, चेसिस नम्वर सील्ड के फोटो, वाहन स्वामी एवं टैक्टर के संयुक्त फोटो, वाहन स्वामी के साथ आये पहचानकर्ता लतीफ खान पुत्र नजीर खान निवासी ग्राम बिदौरिया का वाहन स्वामी की पहचान के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र पेश किया गया।
अपने आप को निसार खान बताने वाले व्यक्ति से थाना प्रभारी ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना सही नाम पता फिरोज खान(42) पुत्र हनीफ खान निवासी वार्ड 4 राधौगढ का होना बताया। लतीफ खान जिसके द्वारा पहचान के संबंध में पत्र प्रस्तुत किया गया है, उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि मुझसे फिरोज खान, रफीक खान ने कहा था कि तू पहचान के संबंध में फर्जी आवेदन पत्र दे देना, इस वजह से उसने फर्जी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो व्यक्ति ट्रैक्टर लेने आया है वह निसार खान नहीं है वह व्यक्ति फिरोज खांन है।
पत्नी ने गलत जानकारी देने बोला
पूछताछ में फिरोज और लतीफ ने बताया कि 27 सितंबर को फरीदा जेल पर निसार खान से मिलने गई थी। तब निसार खान ने फरीदा से कहा था कि तू फिरोज, लतीफ और रफीक से मिल कर मेरे नाम के टैक्टरों को छुडाने का आदेश कलेक्टर कार्यालय सके करा लेना। इसके बाद थाने से टैक्टरों को छुडा लेना। तब फरीदा के बताने पर निसार की योजना के अनुसार कलेक्टर कार्यालय(खनिज शाखा) से निसार खान के नाम का ही आदेश कराया है।
अपना ट्रैक्टर छोड़कर भागा
जब थाना प्रभारी ने सख्ती से पूछताछ की और सच सामने आया तो रफीक खान मौके से खुद का ट्रैक्टर और आदेश छोड कर भाग गया। आरोन पुलिस ने इस मामले में महिला सहित पांच आरोपियों पर स्नढ्ढक्र दर्ज की है। उन पर धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाना, फर्जी दस्तावेज पेश करने सहित आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में केस दर्ज किया है। जेल में बंद निसार खान को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है।