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इंदौर

पालदा स्थित श्रीराम मिल्क फूड डेयरी इन्डस्ट्ररी एंव लक्ष्मी नारायण कम्पनी पर छापा

  • 22 Sep 2021

खाद्य विभाग और क्राईम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई
इन्दौर। मामला थाना भवरकुआ क्षेत्र का है।क्राईम ब्रांच ,खाद्य विभाग एवं थाना भंवरकुँआ के द्वारा करीब 4,200 किलो अमानक स्तर का घी बरामद हुआ। (बरामद कुल घी की अन्तराष्ट्रीय कीमत 18 से 20 लाख रुपये)आंकी गयी। कंपनी विभिन्न कम्पनियों का एक्सपायरी डेट का घी खरीद कर स्वयं की ब्रांडिंग कर,पेकिंग किया करते थे।
जानकारी के अनुसार श्रीराम मिल्क फूड डेयरी इंडस्ट्री के संचालक नरेन्द्र गुप्ता एवं प्रभारी  मालिक श्रीमति मंजू अग्रवाल के विरूद्ध वैधानिक धाराओं मे अपराध पंजीबद्ध किया गया है।श्री राम मिल्क डेयरी इन्डस्ट्री एवं लक्ष्मी नारायण  कंपनी पर अमानक स्तर की करीब 4100 किलो चायपत्ती भी बरामद की गयी। (जिसकी अन्तराष्ट्रीय कीमत कुल 7 लाख रुपये) पुलिस  उपमहानिरीक्षक मनीष कपुरिया द्वारा शहर मे चल रही नकली खाद्य सामग्री बनाने वालो को पकडने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था।पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा शहर में चल रहे नकली खाद्य पदार्थ बनाने एवं ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु टीम  बनाई गयी ।
इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली  कि पालदा इंदौर स्थित फर्म श्रीराम फूड डेयरी इंडस्ट्री् मे विगत कई समय से अमानक स्तर के मिलावटी घी का निर्माण एवं पेकिंग की जा रही है एवं भंडारण कर विक्रय करके जन स्वास्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम खाद्य विभाग कि टीम को साथ मे लेकर  कार्यवाही हेतू गई।वहाँ पाया गया कि फर्म श्रीराम मिल्क फूड डेयरी इन्डस्ट्री के मोके पर मदर चॉईस देशी घी का निर्माण एवं पेकिंग की जा रही थी मौके पर यह भी पाया गया कि  श्रीराम मिल्क फूड डेयरी इन्डस्ट्ररी एंव लक्ष्मी नारायण कम्पनी एक ही परिसर मे संचालित हो रही है। खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल लिये गए,श्रीराम फूड डेयरी इन्डस्ट्री व मिल्क फूड डेयरी के संचालक नरेन्द्र गुप्ता एवं प्रभारी मालिक श्रीमति मंजू अग्रवाल द्वारा अमानक स्तर के मिलावटी घी बनाकर  एवं पेकिंग कर विक्रय करके जनस्वास्थय के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था  कंपनी मालिको पर खाद्य विभाग के  द्वारा थाना भंवरकुआ मे अप क्र.744/21 धारा 272, 273, 34 भादवि कायमी कर जांच  मे लिया गया है।यह भी पाया गया कि उक्त कम्पनी द्वारा अन्य विभिन्न कम्पनी सोसायटी देशी घी बडौदरा गुजरात मुख्यालय मुम्बई महाराष्ट्र आदि से एक्सपाईरी डेट का घी खरीदा जाकर बाजार मे पुनः रीपेकिंग करके अपने ब्रांड मदर चॉईस के नाम से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले रतलाम, नीमच, देवास, हरदा, भानपुरा, भोपाल, शुजालपुर, शाजापुर, मक्सी, जबलपुर, मंदसौर, सीहोर, अशोकनगर, नागपुर, अकोला महाराष्ट्र मे माल भेजा जाता था ।  सेम्पल जांच हेतु भेजे गये है जिसकी रिपोर्ट आने पर और भी धारायें बढ़ाई जा सकती हैं।