डायरेक्टर को उठाना होगा प्लाटधारकों की रजिस्ट्री का खर्च
इंदौर। फिनिक्स, सेटेलाइट, कालिंदी गोल्ड कॉलोनी को लेकर चल रही सुनवाई में इंदौर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है।
चार सप्ताह के भीतर कंपनी के डायरेक्टर रितेश उर्फ चंपू अजमेरा और लिक्विडेटर को प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। प्लाट धारकों की रजिस्ट्री में होने वाले संशोधन को पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। फिनिक्स कॉलोनी के प्लाट धारकों को जिला प्रशासन ने रजिस्ट्री के बावजूद जमीन नहीं होने पर कब्जा दिलवाया था।
नई जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने से प्लाटधारक परेशान है। सभी 22 प्लाट धारकों के डॉक्यूमेंट तैयार करवाए जाएंगे और रजिस्ट्री का खर्च कंपनी की तरफ से रितेश उर्फ चंपू अजमेरा द्वारा उठाया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
इंदौर
फिनिक्स कॉलोनी की रजिस्ट्री को लेकर हाईकोर्ट का आदेश
- 23 Jul 2024