अब पिता की तेरहवी के लिये मंगलवार छुट्टी होने के बाद भी दस दिन के लिये दी अंतरिम जमानत
इन्दौर। सात माह से फ्राड केस मे जेल मे बंद बेटे को हाई कोर्ट ने दस दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। मंगलवार को छुट्टी होने की वजह से कोर्ट बंद थी, परन्तु इस मामले में बेटे को जमानत देने के लिए हाई कोर्ट की इन्दौर बेंच द्वारा जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल पीठ गठित की गयी थी।
कोर्ट का मानना है कि पिता के निधन हो जाने पर बेटे का दायित्व बढ़ जाता है,और पिता की मोक्ष प्राप्ति भी बेटे द्वारा किये गये रिवाजो से ही होगी।जिसके लिये कोर्ट ने फ्राड के आरोपी बेटे को दस दिन की अग्रिम जमानत दे दी।इसके पहले सेशन कोर्ट ने इसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी,परन्तु अब हाई कोर्ट का आदेश मानते हुये जमानत की मंजूरी दे दी है।ज्ञात है की 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक कोर्ट की छुट्टी है।सात महिने पहले थाना लसुडिया ने गौरव अधिकार निवासी विदुर नगर हिरासत में लिया था।और वह जेल मे था,सात अक्टूबर को उसके पिता सुनील अधिकार का निधन हो गया था,एकलौता बेटा होने से गौरव ने अन्तिम संस्कार के लिये जमानत याचिका लगाई थी,पर सेशन कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी थी।
इंदौर
फ्राड के आरोपी को पिता के निधन पर अदालत ने नहीं दी थी जमानत
- 14 Oct 2021