इंदौर। सयाजी होटल के खिलाफ फिलहाल लीज निरस्ती की कार्रवाई नहीं होगी। एकल पीठ के फैसले पर स्टे जारी रहेगा। सोमवार को मामले में बहस होना थी लेकिन युगल पीठ ने मामले को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया। होटल की तरफ से बहस के लिए समय ले लिया गया।
गौरतलब है कि 29 नवंबर 2017 को आइडीए ने सयाजी होटल प्रबंधन पर लीज शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए होटल की लीज निरस्त कर दी थी। इस फैसले को होटल प्रबंधन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन वहां से उसे कोई राहत नहीं मिली। एकल पीठ ने यह मानते हुए कि होटल प्रबंधन ने लीज शर्तो का उल्लंघन किया है किसी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया। एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए होटल प्रबंधन ने युगल पीठ में अपील दायर की। इसकी सुनवाई करते हुए युगल पीठ ने एकल पीठ के फैसले के निष्पादन पर रोक लगा दी थी। सोमवार को मामले में बहस होना थी, जो टल गई। अपीलार्थी होटल की तरफ से मामले में बहस तैयार करने के लिए समय चाहा गया। कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले पर स्टे जारी रखते हुए सुनवाई एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी। तब तक लीज निरस्ती को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी
जानकारी के अनुसार स्कीम नंबर-54 में 27 हजार वर्गमीटर का एच-1 प्लाट 1993 में होटल उपयोग के लिए सयाजी होटल प्रा.लि. को आइडीए ने बेचा था। प्लाट का लैंडयूज होटल उपयोग का था, लेकिन प्रबंधन ने वहां मैरिज गार्डन भी बना लिए। एक ही प्लाट पर 36 से ज्यादा रजिस्ट्रियां होने की शिकायत भी हुई थी। आईडीए ने तीन साल पहले 2015 में भी होटल की लीज निरस्त कर दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने लीज निरस्ती के आदेश को रद्द कर दिया था। नवंबर 2017 में एक बार फिर आईडीए बोर्ड ने लीज निरस्ती का फैसले ले लिया।
इंदौर
फिलहाल नहीं होगी होटल के खिलाफ कार्रवाई, एकल पीठ के फैसले पर जारी रहेगी रोक
- 13 Jul 2021