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इंदौर

फर्जी कागजात बनाकर संपत्ति बेचने वाले आरोपी को 5 साल का कसावास, 5 हजार रुपये जुर्माना

  • 12 Apr 2022

इंदौर। फर्जी कागजात के आधार पर धोखे से संपत्ति बेचने वाले आरोपी को बाईसवे अपर सत्र न्यायाधीश महोदय  ने पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
      उल्लेखनीय है कि है कि थाना एम. जी. रोड पर आवेदक मुनव्वर पिता अब्दुल हमीद अन्सारी जाति मुसलामान आयु 35 साल निवासी 145 नयापुरा इन्दौर द्वारा दिनांक 06 मार्च 2011 को एक लिखित आवेदन आरोपी शाईद उर्फ कल्लू काही पिता रहीम एवं शलीम पिता रहीम निवासी नयापुरा इन्दौर के विरुद्ध मकान नम्बर 4/1 नयापुरा इन्दौर के संबंध में कूट रचित फर्नी विक्रय पत्र क्रमांक 1-अ/1302 दिनांक 31-03-1972 को तैयार कर मकान पर कब्जा करने संबंधी प्रस्तुत किया गया था। जिसकी जांच के दौरान आवेदक तथा साक्षी साईना अंसारी, सबाना अंसारी, परवीन अंसारी, डा. नफीसा अंसारी के कथन लिये गये एवं उप पंजीयक इंदौर से जानकारी प्राप्त की गई। जिसके आधार पर मकान न. 4/1 नयापुरा इन्दौर के संबंध में आरोपियों द्वारा प्रस्तुत विक्री खत लेख 5-अ/119/1972 दिनांक 31 मार्च 1972-1302 का फर्जी एवं कूट रचित होना प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी मो. शाहीद उर्फ कल्लू पिता अब्दुल रहिम, निवासी नयापुरा इन्दौर, मो. सलीम पिता अब्दुल रहीम, निवासी नयापुरा  के विरुद्धआरोपित अपराध धारा 420, 467, 468, 471,448 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपियों को दिनांक 29 जून 2011 को गिरफ्तार किया था। आरोपी मो. शाहिद उर्फ कल्लू के कब्जे से कूट रचित  विक्रय पत्र जप्त किया गया।
सम्पूर्ण विवेचना एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी मो. शाहीद उर्फ कल्लू पिता अब्दुल रहिम, मो. सलीम पिता अब्दुल रहीम  के विरुद्ध अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 448 भादवि का प्रमाणित पाया गया।       धारा 474 भा.द.वि. में अपराध सिद्ध? मानते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध मानते हुए पाँच वर्ष का कठोर कारावास 5 हजार का अर्थदण्ड लगाया। अर्थदण्ड न देने पर छ: माह का अतिरिक्त  कारावास की सजा सुनाई।