इंदौर। लंबे समय से फरार आबकारी अधिकारी विनर रंगशाही की जमानत जिला कोर्ट नेखारिजकर दी गई है। 2 माह पूर्व आबकारी अधिकारी पर महिला द्वारा भंवरकुआं थाने पर सास-ससुर और पति पर दहेज प्रताडऩा का मामला भी दर्ज करवाया था। मामले को लेकर आरोपी रंगचाही ने अग्रिम जमानत के लिए जिला कोर्ट में आवेदन दिया था जिसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है।
मामले में लोक अभियोजक विमल कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी विनय रंगशाही द्वारा जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। लेकिन पीडि़त पक्ष व सभी को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज कर दिया गया है। फरियादी पक्ष का आरोप था कि उसके विनय के पिता अशोक रंगशाही पूर्व डीएसपी हैं। उन्होंने पुलिस से सांठगांठ कर रखी है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। रंगशाही पक्ष का आरोप है कि पैसा वसूली और ब्लैकमेल करने के लिए शराब ठेकेदारों के साथ मिलकर झूठी रिपोर्ट लिखवाई है। मामले में रंगशाही की आबकारी आयुक्त से शिकायत हुई थी। लेकिन इसी बीच रंगशाही का तबादला आलीराजपुर से उज्जैन संभाग उड?दस्ते में कर दिया। फरारी में भी रंगशाही इंदौर आ-जा रहा है।
इंदौर
फरार आबकारी अधिकारी की अग्रिम जमानत निरस्त, 2 माह पूर्व पत्नी ने आरोप लगाते हुए कराया था प्रकरण दर्ज
- 03 Sep 2021