कलेक्टर-एसपी के पास होगी बकायादारों के परिजनों की बैंक डिटेल, वसूली कराएंगे
भोपाल। अब जिलों में कलेक्टर, एसपी, नगर निगम आयुक्त बिजली के बकाया की वसूली करवाएंगे। बकायादार बिजली उपभोक्ताओं के परिजनों के बैंक खातों की डिटेल भी इन अधिकारियों के पास होगी। कौन उपभोक्ता गलत सब्सिडी ले रहा है, यह भी मालूम करेंगे। दरअसल राज्य शासन द्वारा जिला स्तरीय विद्युत अंतर्विभागीय समन्वय समिति का गठन किया है। इस समिति में कलेक्टर पदेन अध्यक्ष होंगे। पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य होंगे। वहीं विद्युत वितरण कंपनी के एसई और ओएंडएम के महाप्रबंधक सदस्य एवं संयोजक होंगे।
समिति के पास होंगी ये जिम्मेदारियां
बकाया राशि वाले क्षेत्रों एवं उपभोक्ताओं को चिह्नांकित करना।
उपभोक्ताओं का केवाईसी करवाना, जिससे डाटा एनालिसिस के आधार पर पात्र उपभोक्ताओं की पहचान की जा सके।
ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान करना, जो जान-बूझकर लंबे अरसे से बिजली बिल नहीं भर रहे हैं।
समिति उपभोक्ताओं व उनके परिजनों के बैंक खातों की जानकारी लेकर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल अंडरटेकिंग (ड्यूज़ रिकवरी) एक्ट 1961 के अंतर्गत बैंक खाते के माध्यम से राशि वसूलेंगे।
वसूली के दौरान बिजली कर्मियों के साथ होने वाले अभद्र व्यवहार और मारपीट की स्थिति में दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
अवैध कालोनी सहित अन्य रहवासी क्षेत्रों में बिजली चोरी की रोकथाम के प्रति जन जागरूकता अभियान शुरू कराएंगे
अवैध कॉलोनी के प्रकरणों में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए योजना तैयार करेंगे।
भोपाल में बिजली कंपनी ने 1400 से ज्यादा ऐसे घर चिह्नित कर लिए हैं, जहां एक से ज्यादा मीटर लगे हैंं। कंपनी द्वारा अब इनके बिलों का एनालिसिस किया जा रहा है।
भोपाल
बिजली के मामलों को लेकर अंतरविभागीय समिति होगी गठित
- 08 Nov 2024