102 योजनाओं पर खर्च के लिए मंजूरी जरूरी
भोपाल। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही वित्त विभाग ने विभागों के खर्च की लिमिट तय कर दी है। अब योजनाओं के भुगतान पर वित्त विभाग की परमिशन अनिवार्य है। अब अगले 4 महीनों में 43 विभागों की कुल 102 योजनाओं पर फाइनेंस की परमिशन बगैर पेमेंट नहीं किए जा सकेंगे।
इनमें चार स्मार्ट सिटी, लाड़ली लक्ष्मी योजना, महाकाल परिसर विकास योजना, राम वनगमन अंचल विकास योजना, वेदांत पीठ की स्थापना, बालिका स्कूटी योजना, सडक़ों के निर्माण, तीर्थ यात्रा योजना, ग्रामीण परिवहन नीति, नक्सल जिलों में आईटीआई, देवारण्य योजना शामिल हैं।
वहीं, सरकार ने 30 विभागों की 60 योजनाओं और कार्यक्रमों में होने वाले खर्च के भुगतान के लिए सक्षम अधिकारियों की अनुमति से पेमेंट को मंजूरी दी है। इस आदेश की खास बात यह है कि आम जन से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं के काम को भले ही वित्त विभाग की सहमति के बाद भुगतान के लिए कहा है। लेकिन, राजधानी और अन्य स्थानों पर कैबिनेट मंत्रियों के बंगलों की साज सज्जा और यहां किए जाने वाले मरम्मत और निर्माण के काम के लिए किसी तरह की रोक नहीं है। इसके लिए गृह विभाग और लोक निर्माण विभाग दोनों ही विभागों को अधिकार दिए गए हैं।
जिन विभागों की योजनाओं में वित्त विभाग की अनुमति बगैर भुगतान नहीं हो सकेंगे उसमें नगरीय विकास और आवास विभाग के अंतर्गत जबलपुर स्मार्ट सिटी, ग्वालियर स्मार्ट सिटी, उज्जैन स्मार्ट सिटी, सागर स्मार्ट सिटी, सतना स्मार्ट सिटी, शहरों में अधोसंरचना निर्माण, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चौथे चरण, कायाकल्य अभियान, एमपी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (वल्र्ड बैंक), एमपी अर्बन सर्विस इक्युपमेंट प्रोग्राम फेस 2 व फेस 3, महाकाल परिसर विकास योजना तथा एमपी अर्बन सेनिटेशन एंड एनवायरनमेंट सेक्टर प्रोग्राम के पेमेंट शामिल हैं। साथ ही, गृह विभाग की मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना, महिला और बाल विकास की लाड़ली लक्ष्मी योजना और महिलाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के मामले में भी परमिशन जरूरी होगी।
लैंड पूलिंग और क्लस्टर स्थापना के काम भी रुकेंगे
चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मानसिक चिकित्सालय इंदौर और मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर का उन्नयन, नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, नए नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण करने के लिए अनुमति लेना होगी। सहकारिता विभाग के अधीन सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को अल्पकालिक ऋण पर ब्याज अनुदान, मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, प्राथमिक साख सहकारी समितियों का प्रबंधकीय अनुदान, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग में औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास, डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश- इन्वेस्टमेंट ड्राइव और औद्योगिक क्षेत्रों का लैंडपूलिंग योजना से विकास तथा एमएसएमई विभाग की क्लस्टरों की स्थापना का काम भी फाइनेंस की स्वीकृति के बाद ही होगा।
फसल उपार्जन और ब्याज योजना भी दायरे में
परमिशन के दायरे में श्रम विभाग की मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना, पीएम फसल बीमा योजना भी है। साथ ही प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए प्रचार प्रसार योजना, खाद भंडारण पर ब्याज अनुदान, कृषि अधोसंरचना निधि का संचालन, कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र में अधो संरचना विकास, कृषक उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन का काम करने के लिए भी अनुमति जरूरी की गई है।
सडक़ों निर्माण की भी लेनी होगी अनुमति
वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मुख्य जिला मार्गों का नवीनीकरण, उन्नतिकरण व डामरी करण, प्रवास भारतीय विभाग में फ्रेंड्स आफ एमपी कॉन्क्लेव, स्कूल शिक्षा विभाग में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढऩे लिखने के लिए बैठक व्यवस्था और प्रयोगशाला, उत्कृष्ट विद्यालयों का अनुदान, मदरसों में गुणवत्ता परक शिक्षा एवं अधो संरचनात्मक विकास, मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के भुगतान के लिए वित्त की परमिशन जरूरी होगी।
अटकेगी यह योजना
बजट नियंत्रण की इस व्यवस्था के चलते जारी किए गए आदेश के बाद नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग की मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अंतर्गत आयुष्मान भारत, सीएम श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के काम भी प्रभावित होंगे। इसके अलावा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, सिकल सेल एनिमिया, आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन तथा आयुष विभाग की राष्ट्रीय आयुष मिशन और देवारण्य योजना भी फाइनेंस की अनुमति के दायरे में शामिल हैं।
भोपाल
बिना परमिशन नहीं होगा पैमेंट, वित्त विभाग ने विभागों के खर्च की लिमिट तय की
- 03 Apr 2024