इंदौर। नाबालिग की शादी कराने वाले पंडित-परिवार के बाद मैरिज गार्डन संचालक पर केस दर्ज करने का मामला सामने आया है। इंदौर में यह कार्रवाई शुक्रवार शाम कर दी गई। पुलिस ने नाबालिग दुल्हन की शादी कराने पर दोनों परिवार, घराती-बरातियों समेत 10 आरोपी बनाए गए हैं।
शादी डेढ़ महीने पहले हुई थी। तब पता नहीं चला। मायके नहीं आने देने पर नाबालिग ने शिकायत की तो बाल विवाह का भांडा फूट गया। लडक़ी 15 साल की भी नहीं थी। अब दूल्हा सहित दोनों परिवार वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यदि शारीरिक संबंध पाए गए तो बालिग दूल्हे पर पाक्सो एक्ट भी लग सकता है।
25 अप्रैल 2024 को पालदा रोड स्थित सूर्य वाटिका में 14 साल 8 महीने की बालिका की शादी 19 साल के दूल्हे से की गई। दूल्हा-दुल्हन के घर वाले और रिश्तेदार शादी में शामिल हुए। यहां तक सब कुछ अच्छा चला। नाबालिग दुल्हन ससुराल चली गई। ससुराल वाले उसे मायके नहीं जाने देते। मायके से कोई मिलने आता तो उसे मिलने भी नहीं दिया जाता। एक-डेढ़ महीने तक ये सब चलता रहा। दोनों परिवार के लोगों की फोन पर बात हुई लेकिन लडक़ी को मायके नहीं जाने दिया। लडक़ी गरीब परिवार से है जबकि लडक़ा संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता है। आखिरकार लडक़ी के पिता ने ससुराल वालों पर कार्रवाई करने का मन बनाया और 13 जून को चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत कर दी।
लडक़ी को थाने लाए, रिश्तेदारों की लिस्ट तैयार की
शिकायत महिला बाल विकास अधिकारी को ट्रांसफर हुई। 14 जून को जिला कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधौलिया ने मामले में परीक्षण करने के निर्देश क्षेत्रीय सुपरवाइजर को दिए। सुपरवाइजर नेहा राजोरिया और ललिता नवाया दुल्हन को ससुराल से लेकर आजाद नगर थाने लाई। मामले को लेकर लाडो अभियान कोर ग्रुप के महेंद्र पाठक को कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथी शैलेष शर्मा के साथ पहुंचे। दोनों पक्षों से पूछताछ की और शादी के सबूत के तौर पर फोटो-वीडियो इकट्?ठा किए। शादी में शामिल होने वाले लोगों की लिस्ट तैयार की गई।
शादी के लिए मना कर रहे थे लडक़ी वालों ने ही दबाव बनाया था
बाल विवाह में शामिल होने पर दूल्हे के 3 जीजा पर भी केस दर्ज किया है। बहनों ने कहा कि हम तो अपने बालिग भाई की शादी के लिए ही मना कर रहे थे। लेकिन, लडक़ी वालों ने ही शादी करने का दबाव बनाया था। हम सबको फंसा दिया है। बता दें करीब डेढ़ महीने से नाबालिग लडक़ी पति के यहां ससुराल में रह रही है। लडक़ी का मेडिकल भी करवाया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस धारा बढ़ाकर कार्रवाई कर सकती है। शारीरिक संबंध की पुष्टि होने पर लडक़े के खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी लगना तय है।
इंदौर
बाल विवाह; पहली बार गार्डन संचालक पर केस दर्ज, बेटी को मायके नहीं भिजवाया तो पिता ने ही खोल दी पोल..
- 15 Jun 2024