नई दिल्ली. दिल्ली के दो फेमस रेस्तरां चेन के बीच इन दिनों 'बटर चिकन' और 'दाल मखनी' रेसिपी को लेकर जंग छिड़ी हुई है. मोतीमहल का दावा है कि ये उसकी खोज है, जबकि दरियागंज अपना हक जता रहा है. मामला इतना बढ़ गया कि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर नया आदेश जारी किया है.
ताजा मामला मोतीमहल के मालिकों द्वारा इंटरव्यू दिए जाने का है, जिसको लेकर दरियागंज रेस्तरां की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया गया है. दरियागंज की ओर से दावा किया गया है कि इंटरव्यू के दौरान उसको लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई हैं.
इसको लेकर मोतीमहल की ओर से अदालत में कहा गया है कि सवाल एक 'संपादकीय परिप्रेक्ष्य' में थे और उन्हें इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. जस्टिस संजीव नरूला ने मोती महल के मालिकों को निर्देश दिया कि वह एक हलफनामा दाखिल करें, जिसमें प्रकाशित लेखों में कथति बयान से खुद को अलग करने के उनके प्रयास की पुष्टि की गई हो.
दरियागंज ने कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में लेख में अपमानजनक बयानों के बारे में चिंता जताई थी, जो पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित हुआ और फिर अन्य वेबसाइटों पर पब्लिश हुआ. दरियागंज ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि लेख में प्रकाशित टिप्पणी से उनके रेस्तरां चेन की प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसके साथ ही याचिका में आरोप लगाया गया है कि बयानों ने न केवल कारोबार को अपमानित किया बल्कि मुकदमे पर निष्पक्ष निर्णय को भी पूर्वाग्रहित किया.
साभार आज तक