इंदौर । पूर्व विधायक वेलसिंह भूरिया के खिलाफ भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट में आरोप तय हो चुके है, तथा आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर गिरफ्तारी होकर जमानत पर हैं, प्रकरण भोपाल से इंदौर ट्रांसफर हुआ है और श्री गुर्जर साहब की कोर्ट 13 न. में जज साहब ने अगली महिने की 25 फरवरी को श्री नरेंद्र मंडलोई को पुन: कोर्ट बुलवाया ।
गौरतलब है कि 27 मई 2018 को सरदारपुर के ग्राम मांगोद में तत्कालीन सीएम शिवराजसिंह चैहान असंगठित तेंदूपत्ता श्रमिकों को बोनस वितरण करने के लिए आए थे। यहां उन्होंने एक सभा भी ली थी। इसी सभा में मंच से तत्कालीन विधायक वेलसिंह भूरिया ने संबोधित करते हुए कहा था कि सिंधिया परिवार ने महारानी लक्ष्मीबाई को और अमझेरा के मंडलोई परिवार ने राणा बख्तावरसिंह को शहीद करवाया। इस कार्यक्रम की वीडियो सीडी नरेंद्र मंडलोई ने अदालत में पेश करते हुए कहा कि भूरिया के कथन से उनके परिवार की मानहानि हुई। सभा में करीब दस हजार लोग उपस्थित थे। लोग उन्हें हत्यारा परिवार का सदस्य मानने लगे। श्री मंडलोई के दादा यशवंतराव मंडलोई ग्वालियर की सिंधिया स्टेट के दौरान अमझेरा के जागीरदार थे। भूरिया के कथन से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।
इंदौर
भूरिया के खिलाफ मानहानि के मामले में बयान अब इंदौर में 25 फरवरी को
- 28 Jan 2022