इंदौर। भय्यू महाराज सुसाइड केस में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। मामले में मंगलवार को जिला कोर्ट में पलक और शरद के वकीलों ने बहस की। कोर्ट ने फैसले की तारीख 28 जनवरी तय की है। आरोपी पक्षों के वकील धर्मेन्द्र गुर्जर, आशीष चोरे व इमरान कुरैशी ने अपने-अपने तर्क कोर्ट के समक्ष रखे।
दिसंबर में भय्यू महाराज के सेवादार प्रवीण ने कोर्ट के सामने बयान देते हुए कहा था कि घटना के 1 महीने पहले भी भय्यू महाराज अपने आप को गोली मारने की कोशिश कर चुके हैं। उसने बंदूक छुपा दी थी। महाराज की दूसरी पत्नी आयुषी ने फोन कर पूछा था कि बंदूक कहां छिपाई है। उसने आयुषी को मना किया था। कहा था कि बंदूक महाराज को देंगे तो वह कोई गलत कदम उठा सकते हैं। आयुषी ने उनसे यह कहा था कि महाराज को शहर से बाहर जाना है। उन्हें बंदूक की जरूरत है। जिसके कुछ दिनों बाद ही महाराज ने गोली मारकर आत्महत्या की थी। भय्यू महाराज ने 12 जून 2018 को अपने आवास पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। चैटिंग में 10 जून 2018 को महाराज के नींद की गोलियों का ज्यादा डोज लेने की बात सामने आई थी।
इंदौर
भय्यू महाराज सुसाइड केस में 28 जनवरी को फैसले की संभावना
- 19 Jan 2022