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इंदौर

मोडिफाइड सायलेंसर बेचने वाले दुकानदार पर 40 हजार का जुर्माना

  • 09 May 2023

इंदौर। मोडिफाइड सायलेंसर बेचने वाले एक और दुकानदार पर कोर्ट ने 40 हजार का जुमार्ना किया है।
सोमवार को सीजेएम कोर्ट ने अंकित ऑटो डेकोर के मालिक पर अपनी दुकान में प्रतिबंधित तेज-कर्कश ध्वनि मोडिफाइड साइलेंसर का भंडारण करने पर 40 हजार रुपए का जुमार्ना किया है। अंकित ऑटो डेकोर से 109 मोडिफाइड साइलेंसर जब्त कर यातायात प्रबंधन पुलिस ने प्रकरण कोर्ट में प्रस्तुत किया था। उल्लेखनीय है कि इसके पहले 6 मई को छाबड़ा गैलरी पर भी मोडिफाइड साइलेंसर रखने पर कोर्ट ने 30 हजार रुपए का जुमार्ना किया था।
लगातार शिकायतें मिलने के बाद गत दिनों ट्रेफिक पुलिस की टीम छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में ऐसी दुकानों पर पहुंची थी, जहां माडिफाइड साइलेंसर बेचे जा रहे थे।  इस दौरान अंकित ऑटो डेकोर पर 109 तेज- कर्कश ध्वनि माडिफाइड साइलेंसर मिले वही छाबड़ा ऑटो पाट्र्स पर 8 माडिफाइड साइलेंसर मिले थे।  यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा सभी 117 मोडिफाइड साइलेंसर को जप्त कर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182 -क (3) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट ने इन दोनों दुकानदारों पर कुल 70 हजार का जुर्माना किया है।