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इंदौर

मामूली विवाद में पत्नी की हत्या करने वाले 64 वर्षीय पति को आजीवन कारावास

  • 02 Oct 2021

इंदौर। मामूली विवाद में पत्नी की हत्या करने वाले 64 वर्षीय हत्यारे पति को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्यारे ने बहू को भी चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
वारदात 6 जुलाई 2016 की है। हत्यारे पति का नाम रामकुमार पुत्र रामकैलाश गुप्ता निवासी बीसीएम सिटी नौलखा है। उसने पत्नी रामकुमारी पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। दिन के करीब साढ़े 12 बजे बीसीएम सिटी स्थित फ्लैट नंबर 501 में हत्यारे और उसकी पत्नी के बीच विवाद हो रहा था। आरोपित की बहू शिल्पी दोनों को समझाने आई तो आरोपित रामकुमार रसोई से चाकू लेकर आया और बहू शिल्पी पर हमला कर दिया।
सास रामकुमारी बीच बचाव करने लगी तो आरोपित ने उसकी गर्दन एवं पेट पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया। बहू शिल्पी वहां से भागी और पति एवं पड़ोसियों को वारदात की सूचना दी। पड़ोसी पहुंचे तो देखा कि फ्लैट का दरवाजा भीतर से बंद है। बाद में वे किसी तरह भीतर गए तो देखा कि रामकुमारी का खूनसना शरीर फर्श पर पड़ा है और आरोपित वहीं बैठा है। रामकुमारी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भंवरकुआं थाने पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। सत्र न्यायाधीश शहाबुद्दीन हाशमी ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपित रामकुमार गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से अपर लोक अभियोजक गोकुलसिंह सिसोदिया ने पैरवी की।