इंदौर। हुकमचंद मिल मामले में हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि मजदूरों के बकाया 174 करोड़ रुपये और ब्याज के 44 करोड़ रुपये के भुगतान का प्रस्ताव मंत्री परिषद की बैठक में स्वीकृत हो चुका है। हमें दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय चाहिए। कोर्ट ने एक सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई आगे बढ़ा दी। अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।
गौरतलब है कि हुकमचंद मिल के मजदूरों को राहत देते हुए बुधवार रात हुई मंत्री परिषद की बैठक में मजदूरों के बकाया 174 करोड़ रुपये और ब्याज के 44 करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। 12 दिसंबर 1991 को मिल बंद होने के बाद से मजदूर अपने हक के लिए भटक रहे हैं। करीब 32 वर्ष के संघर्ष के बाद उन्हेंं राहत मिली है।
सुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे थे मजदूर
मजदूरों की ओर से हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे एडवोकेट धीरज सिंह ने बताया कि शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में मजदूर कोर्ट पहुंचे थे। उन्हें उम्मीद थी कि मंत्री परिषद से प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद शासन इस दिन कोर्ट में भुगतान की कार्ययोजना प्रस्तुत कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब मजदूर 13 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं।
इंदौर
मिल मामले में कोर्ट में बोले सरकारी वकील- कैबिनेट ने मजदूरों के भुगतान के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, दस्तावेज के लिए समय चाहिए
- 07 Oct 2023