इंदौर। विवाह समारोह में पहुंचकर मासूमों से हरकत करने वाले प्रोफेसर को विशेष न्यायालय ने पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि आरोपित ने जो अपराध किया है उसके लिए उसे जितना कठोर दंड दिया जाए वह कम है।
9 फरवरी 2022 को 10 वर्षीय बालिका की माता ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि 5 फरवरी को वह अपने रिश्तेदार के यहां विवाह समारोह में गई थी। उसकी बेटा और बेटी झुले के पास खेल रहे थे कि आरोपित हरजीत सिंह छाबड़ा वहां पहुंचा। उसने बच्ची से नाम पूछा और फिर उसके साथ हरकत करने लगा। बच्ची चिल्लाई तो वह उसे छोडक़र वहां से चला गया।
दो दिन बाद उसे उसके रिश्तेदार ने फोन पर बताया कि जिस हुलिए के व्यक्ति ने बच्ची के साथ हरकत की थी वह उसी गार्डन में मौजूद है। इस पर वह वहां पहुंची और उसे पकड़ लिया। निरीक्षक मनीषा दांगी ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई थी कि आरोपित इसी तरह विवाह समारोह में पहुंचकर मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करता था। विशेष न्यायाधीश रश्मि वाल्टर ने आरोपित को पांच वर्ष कठोर कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
इंदौर
मासूम से हरकत करने वाले प्रोफेसर को पांच वर्ष कारावास
- 01 May 2024