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उज्जैन

मुस्लिम संगठन पीएफआइ के ज्ञापन में आपत्तिजनक भाषा, छह पर केस

  • 01 Nov 2021

उज्जैन। मुस्लिम संगठन पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए एक ज्ञापन के मामले में माधवनगर पुलिस ने कार्रवाई की है। ज्ञापन त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में दिया गया था, मगर इसमें हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने संगठन के छह लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि हाल में त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में 29 अक्टूबर को पीएफआइ के सदस्यों ने कलेक्टर आशीष सिंह को कोठी स्थित कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन दिया था। इसमें हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया था। जानकारी मिलने पर माधवनगर थाने के प्रभारी टीआइ महेंद्र मकाश्रे ने ज्ञापन देने वाले छह लोगों की पहचान की थी।
पुलिस ने पीएफआइ के शाहिद निजाम, आसिफ, युसूफ, इमरान व दो अन्य लोगों के खिलाफ धारा 188, 505 (1) (सी), 505 (2), 295 ए, 153 ए के तहत केस दर्ज किया है। एसआइ मकाश्रे ने शनिवार को ही सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर उन्हें नोटिस तामिल करवाकर थाने से छोड़ा। पुलिस का कहना है कि जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है उनमें सात साल से कम सजा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि सात साल से कम सजा वाली धाराओं में जिन आरोपितों पर केस दर्ज किए गए हैं, उन्हें थाने से ही जमानत अथवा नोटिस तामिल करवाकर छोड़ दिया जाए।
बिना अनुमति झंडावंदन पर भी दर्ज हो चुका केस
इसी वर्ष फरवरी में पीएफआइ के खिलाफ महाकाल, कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किए थे। इसमें नागौरी मोहल्ले में आयोजित सभा में बगैर अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने व 100 से अधिक लोगों के शामिल होने के मामले में धारा 188 के तहत केस दर्ज किया था। दूसरा केस कोतवाली पुलिस ने बगैर अनुमति झंडावंदन करने के मामले में किया था।