इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने इन्दौर जिले की सभी 09 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये 3 दिसम्बर 2023 को होनी वाली मतगणना के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। यह आदेश निर्वाचन आयोग के निदेर्शों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किये गये हैं। आदेश के अनुसार 3 दिसम्बर 2023 को मतगणना स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की फोटो, विडियोग्राफी प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह 3 दिसम्बर 2023 को मतगणना के दौरान मतगणना केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मोबाईल, सेल्युलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट के उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया है।
इंदौर
मतगणना स्थल में फोटो/विडियोग्राफी प्रतिबंधित
- 02 Dec 2023