नगर निगम इंदौर हुकुमचंद मिल मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है - महापौर
इन्दौर। महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में सिटी बस आफिस के सभाकक्ष में मेयर इन कौंसिल की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर निगमायुक्त श्रीमती हर्षिका सिंह, महापौर परिषद सदस्य श्री राजेन्द्र राठौर, राजेश उदावत, निरंजनसिंह चौहान, अश्विनी शुक्ल, नंदकिशोर पहाडिया, अभिषेक शर्मा, मनीष शर्मा, राकेश जैन, अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा, अभय राजनगांवकर, मनोज पाठक, देवधर देवरई व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहेगे।
मेयर इन कौंसिल की बैठक में महापौर द्वारा नगर पालिक निगम, इन्दौर के स्वामित्व की हुकुमचंद मिल की भूमि की देनदारियों के निपटान एवं भूमि पर विकास योजना के संबंधित प्रकरण पर विचार करते हुए, निगम स्वामित्व की जमीन को मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित करने की सर्वसम्मति से देने को सैद्धांतिक सहमति दी जाकर निगम परिषद में निर्णय हेतू अनुसंसा की गई।
महापौर श्री भार्गव ने बताया कि नगर निगम इंदौर हुकुमचंद मिल मजदूरों की समस्या के समाधान के लिये प्रतिबद्ध रहते हुए, पूर्व में भी प्रयास किया गया, इसी क्रम में मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा भी हुकुमचंद मिल के मजदूरो के हित की रक्षा करते हुए, केबिनेट में प्र्रस्ताव पारित किया गया था।
पूर्व में नगर पालिक निगम, इन्दौर के स्वामित्व की हुकुमचंद मिल के मजदूरों की देनदारियों के निपटान एवं भूमि पर विकास योजना के संबंध में पूर्व में निगम प्रस्ताव द्वारा हुकुमचन्द मिल की भूमि के विकास एवं निराकरण के संबंध में म.प्र. औद्योगिक विकास निगम के साथ एम.ओ.यू. करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। म.प्र. शासन द्वारा उक्त प्रकरण में म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को नगर पालिक निगम, इन्दौर के स्वामित्व की हुकुमचंद मिल की भूमि की देनदारियों के निपटान एवं भूमि पर विकास योजना के लिए अधिकृत किया जाने से नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा पूर्व पारित प्रस्ताव को निरस्त किया जाकर शुन्य करने की निगम परिषद मे अनुशंसा की गई।
इसके साथ ही मान. उच्च न्यायालय की कम्पनी याचिका क्रमांक 19/2001 में दिये गये निर्णय/निदेर्शों के क्रियान्वयन तथा मजदूरों को उनका हक शीघ्र प्राप्त हो सके इस हेतु नगर पालिक निगम, इन्दौर के स्वामित्व की हुकुमचंद मिल की भूमि के हस्तारण म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को नियमानुसार करने की सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुशंसा भी की गई है।
विदित हो कि वर्तमान में विधानसभा निर्वाचन 2023 के क्रम में आदर्श आचरण संहिता लागू होने से मान. न्यायालय के निर्णय/निर्देश के क्रियान्वययन के क्रम में निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति लेते हुए, मेयर इन कौंसिल की बैठक में सर्वसम्मति से उक्त भूमि पर विकास योजना के लिए म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल एवं नगर पालिक निगम, इन्दौर के मध्य त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. किये जाने की अनुशंसा की गई, साथ ही नगर निगम हितों को ध्यान में रखते हुए एम.ओ.यू की शर्तों का निर्धारण किया जाकर एम.ओ.यू. का प्रारुप शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु मेयर इन कौसिल की बैठक में सैद्धांतिक सहमति दी गई।
इंदौर
मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड को भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक सहमति
- 05 Dec 2023