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जबलपुर

मनरेगा में करप्शन- ईओडब्ल्यू ने की पुष्टि, विशेष कोर्ट में चालान पेश

  • 07 Apr 2022

जबलपुर। वर्ष 2017 में ग्राम पंचायत तिलगवां में मनरेगा के कार्यों में भ्रष्टाचार के प्रकरण की जांच ईओडब्ल्यू ने पूरी कर ली है। ईओडब्ल्यू की जांच में तत्कालीन सीईओ जनपद पंचायत पनागर और तिलगवां गांव के पंचायत सचिव दोषी पाए गए। जांच एजेंसी ने दोनों के खिलाफ विशेष कोर्ट में चालान पेश कर दिया।
ईओडब्ल्यू एसपी देवेंद्र सिंह राजपूत के मुताबिक ग्राम पंचायत तिलगवां में मनरेगा से संबंधित कार्यों में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत पर 2017 में प्रकरण दर्ज हुआ था। प्रकरण में एपीओ मनरेगा प्रशांत शर्मा, उपयंत्री अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी पंकज मुडिय़ा, तत्कालीन सीईओ जनपद पंचायत पनागर मेहबूब खान, तिलगवां के सरपंच कृष्णा यादव, सचिव ग्राम पंचायत तिलगवां कल्लू राय सहित अन्य दो सप्लायर के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, साजिश रचने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मामला दर्ज किया था।
शासन को दो लाख रुपए की लगाई थी चपत
ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया कि तिलगवां ग्राम पंचायत में मनरेगा से संबंधित निर्माण कार्यो में भ्रष्टाचार किया हुआ था। आरोपियों ने मिलीभगत कर शासन को लगभग दो लाख रुपए की आर्थिक चपत लगाई है। पुख्ता प्रमाण मिलने और आरोप की पुष्टि विवेचना में हुई।
31 मार्च को ईओडब्ल्यू ने आरोपी पंकज मुडिय़ा तत्कालीन उपयंत्री जनपद पंचायत पनागर, विजय कुमार यादव प्रोपराइटर हरिओम ट्रेडर्स, महेंद्र श्रीवास प्रोप्राइटर श्री मां कंस्ट्रक्शन के खिलाफ विशेष न्यायालय जबलपुर में आरोप पत्र पेश किया था।
तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ अभियोग चलाने शासन से मिली अनुमति
मनरेगा से जुड़े इस भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन सीईओ जनपद पंचायत पनागर रहे शेख मेहबूब खान और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत तिलगवां रहे कल्लू राय के खिलाफ कोर्ट में अभियोजन दाखिल करने की अनुमति शासन से नहीं मिल पाई थी। अब जाकर अनुमति मिलने पर दोनों के खिलाफ आज विशेष न्यायालय में अभियोग पेश किया गया। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा।