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उज्जैन

महाकाल मार्ग चौड़ा करने पर 26 जून तक हाईकोर्ट ने लगाई रोक

  • 08 Jun 2023

 प्रभावितों ने काले झंडे थाम किया प्रदर्शन
उज्जैन। महाकाल मंदिर से महाकाल चौराहे तक का मार्ग 24 मीटर चौड़ा किए जाने की कार्रवाई पर इंदौर हाईकोर्ट ने 26 जून तक रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से चौड़ीकरण प्रभावित भूमि-भवन मालिकों और किरायेदारों ने राहत की सांस ली है।
उन्होंने  कहा है कि हम चौड़ीकरण के विरोधी नहीं, पक्षधर हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि बहुत आवश्यक है तो मार्ग 24 की बजाय 18 मीटर चौड़ा किया जाना चाहिए। ताकि प्रभावित भवन मालिकों और किरायेदारों को अधिक नुकसान न हो। अगर मार्ग 24 मीटर चौड़ा किया जाएगा तो हम तबाह हो जाएंगे। रोजगार छीन जाएगा। अपनी ये बात अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष रखेंगे।
मालूम हो कि उज्जैन स्र्मार्ट सिटी कंपनी, सड़क यातायात एवं परिवहन व्यवस्था को सुलभ बनाने के लिए उज्जैन मास्टर प्लान-2035 के तहत महाकाल मंदिर से महाकाल चौराहे तक का मार्ग 24 मीटर चौड़ा करना चाहती है। इसके लिए 70 से अधिक भूमि-भवन मालिकों को 5 जून तक प्रभावित भूमि को रिक्त करने का नोटिस नगर निगम के माध्यम से भिजवाया था।
जमीन अधिग्रहण करने को किसका, कितना भवन तोड़ा जाएगा, यह नोटिस में स्पष्ट लेख था। यह भी स्पष्ट किया था कि निर्धारित अवधि में जमीन रिक्त न करने की दशा में विधि सम्मत कार्रवाई कर निगम द्वारा भूमि को रिक्त कराया जाएगा। यह नोटिस पाकर भवन मालिक और किरायेदारों की नींद उड़ गई थी। सभी ने कार्रवाई रोकने को सबसे पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की। साथ ही अपने होटल, रेस्त्रां, प्रतिष्ठान बंद कर सड़क पर काले झंडे हाथ में थाम प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा।
10 जुलाई से महाकाल की सवारी-
अगले माह 10 जुलाई से श्रावण-भादौ मास में हर सोमवार को निकलने वाली परंपरागत राजाधिराज महाकाल की सवारी निकलना प्रारंभ हो जाएगी। इसी दरमियान मानसून जोर पकड़ेगा। तेज बरसात होगी। बरसात बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो जाएंगी।
इन सब स्थिति में प्रशासन के कदम जरा भी लडख़ड़ाए तो निश्चित तौर पर मार्ग चौड़ीकरण टल सकता है। हां, सक्रियता दिखाते हुए 27 जून से ही निगम ने मार्ग चौड़ा करना शुरू कर दिया तो तस्वीर जरूर बदल सकती है। ऐसा हुआ तो 100 मीटर दूर महाकाल चौराहे पर खड़े होकर भी श्रद्धालु महाकाल मंदिर के शिखर का दर्शन निर्बाध कर पाएंगे।