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इंदौर

महिला की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

  • 21 Oct 2023

इंदौर। उधारी की बात को लेकर महिला की हत्या करने वाले हत्यारे को विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण में फरियादी पक्षद्रोही हो गया था बावजूद इसके अभियोजन की ओर से पेश अन्य गवाहों के बयानों को विश्वसनीय मानते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने मृतका के स्वजन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रतिकर राशि दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है।
वारदात 31 जुलाई 2018 को हुई थी। मृतका का नाम इंद्रा पति भंवरसिंह निवासी दुर्गा नगर है। हत्यारे कन्हैयालाल पुत्र रामप्रसाद निवासी ने वारदात वाले दिन उस पर चाकू से कई वार किए थे। घटना के दिन इंद्रा अपने घर के बाहर धूप में बैठी थी। हत्यारे का इंद्रा से पैसों का पुराना लेनदेन था। वारदात वाले दिन वह दुर्गा नगर पहुंचा और पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद के बाद उसने चाकू से हमला कर दिया। इंद्रा को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
12 गवाहों के हुए थे बयान
एडीपीओ आरती भदौरिया ने प्रकरण में 12 गवाहों के बयान करवाए। प्रकरण में फरियादी पक्षद्रोही हो गया था। वह वारदात का प्रत्यक्षदर्शी था, लेकिन कोर्ट में उसने कहा कि उसके सामने कोई वारदात ही नहीं हुई। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाहों के बयानों को विश्वसनीय मानते कोर्ट ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।