इंदौर। तिलक नगर थाना क्षेत्र के बख्तावरराम नगर स्थित एक अपार्टमेंट में रह रही युवती की शिकायत पर मप्र मानवाधिकार आयोग ने डीआइजी से दो दिन में जवाब मांगा है। मानवाधिकार ने लिखा है कि युवती अमेरिका के बीपीओ के लिए वर्क-फ्राम-होम कर रही है। पुलिस ने उसे देर रात हिरासत में लेकर थाने में दो घंटे बैठाए रखा। जबकि कानूनन महिलाओं को रात में गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं है। पीडि़ता ने डीआइजी को आवेदन भी दिया था, जिसमें उसने पूछा था कि उसे किस बात की सजा दी गई है। आयोग ने यह भी कहा है कि संबंधित पुलिस स्टेशन के सभी सीसीटीवी फुटेज देखे जाएं और सुरक्षित भी रखे जाएं।
डीआइजी को दिया था आवेदन
बख्तावर रामनगर निवासी कंचन पुत्र संतोष कुमार गोरेले ने डीआइजी कार्यालय में 24 जून को तिलकनगर थाना पुलिसकर्मियों के खिलाफ मारपीट की शिकायत की थी। कंचन ने बताया था कि वह मूल रूप से भोपाल की रहने वाली है, वह इंदौर में काल सेंटर में नौकरी करती है। 19 जून की रात में पड़ोस में रहने वाले विजयकुमार ठाकुर, उनकी पत्नी व साले ने गुरुकृपालसिंह उर्फ पप्पू सरदार, इंदरसिंह अमरपाल संधू के साथ मिलकर गाली गलौज की और थाने में झूठी शिकायत करते हुए कहा कि कंचन और उसका चचेरा भाई कमरे में शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं। शिकायत के बाद पुलिस आई और मारपीट करने लगी। पुलिसकर्मियों को बताया भी कि यह उनका आइडी कार्ड है, जिसमें दोनों भाई बहन हैं। पुलिसकर्मियों से कहा भी कि भाई उसे लेने के लिए आया है क्योंकि नानी की तबियत खराब है। इसके बाद भी वे लोग जबरदस्ती भाई को बाहर खींचने लगे और मारपीट की। बीच बचाव में कंचन को भी चोट लगी है। पड़ोसी पहले भी इस तरह की हरकत कर चुके हैं। युवती पहले भी एसपी को आवेदन दे चुकी है, जिसके बाद थाना प्रभारी ने पड़ोसियों को शांति से रहने के लिए भी कहा था। इसके बावजूद भी वे नहीं माने और फिर से हंगामा किया।
इंदौर
युवती को रात में गिरफ्तार करने के मामले में मप्र मानव अधिकार ने डीआइजी से मांगा जवाब
- 29 Jun 2021